नौकरशाही का अहम हिस्सा है ट्रांसफर और पोस्टिंग, 2018 में जारी हुई थी गाइडलाइन

मनमाने ढंग से स्थानांतरण और प्रक्रिया में किसी भी तरह के पक्षपात को रोकने के लिए सरकार अपने स्तर पर हरसंभव प्रयास करती है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 13, 2024, 01:02 AM IST
  • जानिए क्या है नियम
  • दिशानिर्देश की अहम बातें
नौकरशाही का अहम हिस्सा है ट्रांसफर और पोस्टिंग, 2018 में जारी हुई थी गाइडलाइन

नई दिल्लीः स्थानांतरण और पोस्टिंग किसी भी नौकरशाह के सेवा कार्यकाल का अभिन्न अंग होते हैं. आईआरएस (सी एंड सीई) की पोस्टिंग को सीबीआईसी द्वारा विनियमित किया जाता है. ये तबादले और पोस्टिंग विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं.

मनमाने ढंग से स्थानांतरण और प्रक्रिया में किसी भी तरह के पक्षपात को रोकने के लिए सरकार अपने स्तर पर हरसंभव प्रयास करती है. इसके लिए, सरकार ने वर्ष 2018 में आईआरएस (सी एंड आईटी) अधिकारियों के लिए स्थानांतरण और पोस्टिंग दिशानिर्देश, 2018 जारी किए हैं.

उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, पैरा 7.1, सीबीआईसी अधिकारियों के स्थानांतरण की नियत तारीख पर विचार करने की कटऑफ संबंधित वर्ष के 31 मार्च के रूप में नामित की गई है. मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, 27 दिसंबर 2023 को अधिकारियों की एक विधिवत सूची जारी की गई थी.

लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 25 अप्रैल 2024 को एक और 'अधिकारियों की विस्तारित देय सूची' जारी की गई है, जहां चुनावों को कारण बताते हुए 31.07.2024 की मनमानी कटऑफ तारीख तय की गई है. इस विस्तारित देय सूची से संवेदनशील प्रभार पर तैनात कई अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं.

25-4-2024 को जारी सर्कुलर में कहा गया है, "एजीटी-2024 सर्कुलर दिनांक 27.12.2023 की निरंतरता में, यह सूचित किया जाता है कि मौजूदा ट्रांसफर/प्लेसमेंट दिशानिर्देश, 2018 के अनुसार ड्यू लिस्ट (31.03.2024 तक) जारी की गई है. एफ.नंबर ए- 22011/07/2018-विज्ञापन II दिनांक 12.04.18 को सीबीआईसी और डीजीएचआरडी दोनों वेबसाइटों पर प्रकाशित किया गया था."

इसमें आगे कहा गया है, "इसके अतिरिक्त, यह ध्यान रखना उचित है कि वर्तमान में चल रहे लोकसभा/राज्य विधानसभाओं के आम चुनावों के कारण, AGT-2024 में देरी हो सकती है. इस संभावित देरी के मद्देनजर, एक विस्तारित देय सूची 31.07.2024 को पहले प्रकाशित के अतिरिक्त तैयार किया गया है."

हालाँकि, ध्यान देने वाली दिलचस्प बात यह है कि, इस नए सर्कुलर में, कटऑफ तिथि बढ़ाने के लिए केवल आगामी लोकसभा चुनावों का संदर्भ दिया गया है, इस मामले के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना का उल्लेख नहीं किया गया है.

साथ ही, पिछले चुनावों जैसे 2019, 2014 और इससे पहले के लोकसभा चुनावों में तबादलों के लिए कट-ऑफ डेट में इस तरह के बदलाव की कोई मिसाल नहीं है, लेकिन 25 अप्रैल 2024 को 'अधिकारियों की विस्तारित देय सूची' जारी की गई है. क्यों? क्या संशोधित कट-ऑफ तारीख संभावित गड़बड़ी का संकेत देती है?

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