सीमा बनकर राम अवतार की हो गई शाइस्ता; कोर्ट के फैसले से सदमें में परिवार
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सीमा बनकर राम अवतार की हो गई शाइस्ता; कोर्ट के फैसले से सदमें में परिवार

उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी कर अपना मजहब बदल लिया है.. इस मामले में कोर्ट ने उसे बालिग मानते हुए पति के साथ रहने और जाने की इजाजत दे दी है.

शाइस्ता राम अवतार के साथ

रामपुरः उत्तर प्रदेश से लगातार ऐसी खबरें आ रही है, जिसमें हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के और मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के आपस में शादी कर रहे हैं. ऐसा ही एक मामला रामपुर के थाना अजीमनगर इलाके में सामने आया है, जहां शाइस्ता नाम की एक मुस्लिम लड़की ने अपना मजहब बदलकर सीमा बन गई और और फिर उसने अपने प्रेमी राम अवतार से शादी कर ली.

मामला जिले के अजीम नगर थाना क्षेत्र के भोट बक्काल गांव का है. गांव की निवासी शाइस्ता 20 वर्ष गौतम बुध नगर के दादरी निवासी प्रेमी राम अवतार साथ फरार हो गई थी. युवती के परिजनों ने मुल्जिम युवक के खिलाफ अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. 2 दिन पहले पुलिस ने शाइस्ता को उसके प्रेमी के साथ बरामद किया था. सोमवार को मेडिकल चेकअप के बाद युवती का कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया. शाइस्ता को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसके बयानों से उसके घर वालों के होश उड़ गए. 

शाइस्ता ने कोर्ट में बताया कि वह राम अवतार से शादी कर चुकी है और अपना धर्म भी बदल चुकी है. शाइस्ता ने खुद को बालिग बताते हुए प्रेमी और पति राम अवतार के साथ जाने की इच्छा जताई. इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने उसे उसके प्रेमी के हवाले कर दिया. 

सोशल मीडिया में ये खबर वायरल हो रही है. इस खबर पर जहां एक समुदाय के लोग खुश नजर आ रहे हैं, वहीं एक समुदाय के लोग ऐसे मामलों में पुलिस और कानून की भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने पूछा है कि ऐसे मामलों में मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के की शादी को जहां प्रेम विवाह बता कर जोड़े को पुलिस सुरक्षा और कोर्ट से राहत मिल जाती है, वहीं हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़की की शादी वाले केस में लड़के के खिलाफ धर्मांतरण कानून के तहत कानूनी कार्रवाई कर उसे जेल भेजा जा रहा है..वहीं, ऐसे आरोपो के जवाब में कुछ लोगों ने लिखा है कि हिंदू लड़के अपना नाम बदलकर प्रेम या शादी नहीं करते हैं. इसलिए पुलिस उन्हें पकड़ने के बजाए संरक्षण देती है. अंतरधार्मिक शादी गैर कानूनी नहीं है जब तक कि इसमें धोखा और फरेब शामिल न हो.

Zee Salaam

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