Bhilwara Bhatti Gangrape Case: भीलवाड़ा की पोक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग से गैंगरेप और उसे कोयला भट्टी में जलाने के मामले में दो दोषियों को आज यानी 20 मई को फांसी की सजा सुनाई है.
Trending Photos
Bhilwara Bhatti Gangrape Case: राजस्थान के भीलवाड़ा की पोक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग से गैंगरेप और उसे कोयला भट्टी में जलाने के मामले में दो दोषियों को आज यानी 20 मई को फांसी की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने यह जानकारी दी. उन्होंने मीडिया से कहा, ‘‘इस मामले में दो दोषियों कालू और कान्हा, जिन्होंने नाबालिग से गैंगरेप किया और उसकी हत्या की, को मौत की सजा सुनाई गई है.’’
जिंदा भट्टी में जला दिया
उन्होंने कहा कि जिस तरह से नाबालिग से गैंगरेप किया गया, उसके साथ मारपीट की गई और फिर उसे जिंदा ही भट्टी में जला दिया गया, इसे कोर्ट ने 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मानते हुए दोनों मुजरिमों कालू और कान्हा को आज मौत की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि कोर्ट ने शनिवार को दोनों मुल्जिमों को मुजरिम ठहराया था. दोनों मुजरिम को सजा सोमवार को सुनाई गई. अदालत ने इस मामले में सुबूत मिटाने के आरोपी सात व्यक्तियों को बरी कर दिया था. इनमें तीन महिलाएं और चार पुरुष हैं.
पूर्व सीएम ने फैसले पर जताई खुशी
किशनावत ने कहा कि इन्हें बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी. पीड़िता की मां ने कहा कि न्याय हुआ है और वह मुजरिमों को दी गई सजा से संतुष्ट हैं. पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा ‘‘उस समय हमारी सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की थी.’’ गहलोत ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ‘‘उस समय अतिरिक्त महानिदेशक (अपराध) को घटनास्थल पर भेजा गया और 'केस ऑफिसर स्कीम' के तहत इस केस को लिया गया. करीब एक महीने में ही इस मामले में आरोपपत्र दायर कर दिया गया था. आज करीब 10 महीने के भीतर ही इन दोषियों को सजा सुनाई गई है.’’
क्या है पूरा मामला
वाजेह हो कि 2 अगस्त को कोटड़ी थाना क्षेत्र में 14 साल की एक नाबालिग के साथ कथित तौर पर गैंगरेप करने के बाद उसे कोयला भट्टी में फेंक दिया गया था. वह इलाके में बकरियां चराने गई थी. कोटड़ी अब नवगठित शाहपुरा जिले में आता है. पुलिस ने इस घटना के लिए भट्टियों के पास ही रह रहे कालबेलिया समुदाय के आरोपियों को गिरफ्तार किया था. ये लोग उन भट्टियों में कोयला बनाने का काम करते थे.