सोना-चांदी के गहने महंगे होंगे, शादी-ब्याह के सीजन में सरकार ने बढ़ा दी इंपोर्ट ड्यूटी
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सोना-चांदी के गहने महंगे होंगे, शादी-ब्याह के सीजन में सरकार ने बढ़ा दी इंपोर्ट ड्यूटी

मंत्रालय ने कीमती धातुओं वाले प्रयुक्त उत्प्रेरकों पर भी आयात शुल्क बढ़ा दिया है. जिसके बाद अब गोल्ड-सिल्वर के हुक, पिन, स्क्रू पर इंपोर्ट ड्यूटी 12.5% से बढ़कर 15.5% हो गई है. 

Gold Silver Import Duty

Gold Silver Import Duty: शादी का सीजन चल रहा है. अगर आप भी सोने-चांदी के जेवरात खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो खबर आपके लिए है. सोना-चांदी के गहने हो जाएंगे. दरअसल, सरकार ने सोने और चांदी के ऊपर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है. इसके संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके मुताबिक, इंपोर्ट ड्यूटी को 12.50 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है. इसके अलावा कीमती धातुओं के सिक्कों पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दिया है. इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) और 5% AIDC (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस) शामिल है. सोशल वेलफेयर सरचार्ज (SWC) को छूट है.

मंत्रालय ने कीमती धातुओं वाले प्रयुक्त उत्प्रेरकों पर भी आयात शुल्क बढ़ा दिया है. जिसके बाद अब गोल्ड-सिल्वर के हुक, पिन, स्क्रू पर इंपोर्ट ड्यूटी 12.5% से बढ़कर 15.5% हो गई है. इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से कीमतों पर असर पड़ना स्वभाविक है. इंपोर्ट ड्यूटी की नई दरें 22 जनवरी यानी बीते दिन सोमवार से लागू हो चुकी हैं. देश का बजट आने में महज आठ दिन बचे हैं. यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट होगा. जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण 1 फरवरी 2024 को पेश करेंगी. वित्त मंत्रालय ने बजट में इसकी घोषणा करने की बजाए इसे 22 जनवरी से ही लागू कर दिया है. 

केंद्र सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि सोने-चांदी के रॉ इंपोर्ट और गोल्ड-सिल्वर के कंपोनेंट्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में संतुलन नहीं था. साथ ही इसका इस्तेमाल भी सही से नहीं हो पा रहा था. इंपोर्ट ड्यूटी में संतुलन बनाने के लिए वित्त मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है.

क्या होता है इंपोर्ट ड्यूटी? 
इंपोर्ट ड्यूटी वह कर होता है, जो किसी देश के सीमा शुल्क अधिकारी किसी दूसरे देश से आने वाले सामान (आयातित सामान) पर वसूलते हैं. इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगेगी, यह सामान की कीमत के साथ-साथ सामान किस देश का है और कई अन्य कारकों पर निर्भर करता है. इंपोर्ट ड्यूटी को कस्टम ड्यूटी, टैरिफ, इंपोर्ट टैक्स या इंपोर्ट टैरिफ भी कहते हैं. 

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