Russia Latest News: पुतिन का विरोध करने की बड़ी कीमत चुका रहा ये रूसी राजनेता? पहले से जेल में था, अब फिर मिली 19 साल की सजा
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Russia Latest News: पुतिन का विरोध करने की बड़ी कीमत चुका रहा ये रूसी राजनेता? पहले से जेल में था, अब फिर मिली 19 साल की सजा

Russia Political News: रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विरोध करने की एक रूसी राजनेता को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है. वह पिछले 2 साल से जेल में बंद है और 11 साल की सजा भुगत रहा है. अब उसे नए मामले में 19 साल की सजा और सुना दी गई है. 

 

Russia Latest News: पुतिन का विरोध करने की बड़ी कीमत चुका रहा ये रूसी राजनेता? पहले से जेल में था, अब फिर मिली 19 साल की सजा

Russia Latest Political News: रूस में जिस बात का डर जताया जा रहा था, आखिरकार वही हुआ. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक माने जाने वाले विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी को चरमपंथ फैलाने के आरोप में शुक्रवार को 19 साल की सजा सुना दी गई. नवलनी पूर्व में दोषी ठहराए गए मामलों में नौ साल की जेल की सजा काट रहे हैं. जिस मामले में उन्हें सजा मिली थी, उसे उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था. 

हो चुकी है मारने की कोशिश

नवलनी (Alexey Navalni) राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के कट्टर आलोचक हैं. उन्होंने सरकार में भ्रष्टाचार को उजागर किया और क्रेमलिन-विरोधी व्यापक विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया था. आरोप है कि पुतिन के इशारे पर नवलनी को जहर देकर मारने की कोशिश की गई. इसके बाद परिवार के लोग उन्हें इलाज के लिए जर्मनी ले गए, जहां से लौटने पर जनवरी 2021 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया.

इस मामले में सुनाई गई सजा

इतना ही नहीं, वर्ष 2021 में, रूसी अधिकारियों ने रूसी क्षेत्रों में स्थित नवलनी (Alexey Navalni) के कार्यालयों और फाउंडेशन के विशाल नेटवर्क को चरमपंथी संगठन बताते हुए गैरकानूनी घोषित कर दिया था. उनके खिलाफ जिन मामलों में सजा सुनाई गई, वे आरोप उनके द्वारा गठित भ्रष्टाचार-रोधी फाउंडेशन की गतिविधियों और उनके शीर्ष सहयोगियों के बयानों से जुड़े हैं. 

क्या साथ-साथ चलेंगी सजाएं

नवलनी (Alexey Navalni) को इससे पहले रूसी अदालत की ओर से देश के खिलाफ काम करने के आरोप में 9 और ढाई साल की सजा सुनाई गई थी. वे पिछले 2 साल से लगातार जेल में हैं. ऐसे में नए मामले में 19 साल की सजा मिलने के बाद यह साफ नहीं हो सका है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी या उन्हें एक के बाद एक सजा भुगतनी पड़ेगी. उधर कोर्ट के इस फैसले पर नवलनी के परिवार वालों ने आपत्ति जताई है. 

(एजेंसी भाषा)

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