Compensation on Heat Wave

18 दिसंबर 2015 को राज्यसभा में हीट वेव और ठंड से होने वाली मौतों को लेकर मोदी सरकार ने पूरे देश में एक अधिनियम को पारित किया था.

State Disaster Response Fund

अगल किसी की मौत लू से होती है तो उसके परिवार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) या राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल से भी 1.5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्राप्त करने का भी अधिकार है.

Heat Stroke Cases

पहले यह अधिनियम कुछ ही राज्यों में लागू था अब यह अधिनियम पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. अब मुआवजा का फंड बढ़ा दिया गया है.

Heat Stroke Cases

पहले यह अधिनियम कुछ ही राज्यों में लागू था अब यह अधिनियम पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. अब मुआवजा का फंड बढ़ा दिया गया है.

Compensation Amount of 3 Lakh Rupees

मृतक के परिजनों को कम से कम 3 लाख का मुआवजा राशि दिया जाएगा. केंद्र सरकार इसके लिए राज्य सरकारों को फंड मुहैया करवाती है.

Process and Eligibility

मुआवजा प्राप्त करने के लिए पीड़ित परिवार को संबंधित राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग या जिलाधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना पड़ता है.

Compensation Amount

इसके लिए आमतौर पर मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. आवेदन की समीक्षा के बाद मुआवजा राशि प्रदान की जाती है यदि सभी शर्तें पूरी होती हैं.

Compensation Amount and Procedure

यह ध्यान देने योग्य है कि मुआवजे की राशि और प्रक्रिया राज्यों में भिन्न हो सकती है, इसलिए संबंधित राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या आपदा प्रबंधन विभाग से नवीनतम जानकारी प्राप्त करना उचित होगा.

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