18 दिसंबर 2015 को राज्यसभा में हीट वेव और ठंड से होने वाली मौतों को लेकर मोदी सरकार ने पूरे देश में एक अधिनियम को पारित किया था.
अगल किसी की मौत लू से होती है तो उसके परिवार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) या राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल से भी 1.5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्राप्त करने का भी अधिकार है.
पहले यह अधिनियम कुछ ही राज्यों में लागू था अब यह अधिनियम पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. अब मुआवजा का फंड बढ़ा दिया गया है.
पहले यह अधिनियम कुछ ही राज्यों में लागू था अब यह अधिनियम पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. अब मुआवजा का फंड बढ़ा दिया गया है.
मृतक के परिजनों को कम से कम 3 लाख का मुआवजा राशि दिया जाएगा. केंद्र सरकार इसके लिए राज्य सरकारों को फंड मुहैया करवाती है.
मुआवजा प्राप्त करने के लिए पीड़ित परिवार को संबंधित राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग या जिलाधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना पड़ता है.
इसके लिए आमतौर पर मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है. आवेदन की समीक्षा के बाद मुआवजा राशि प्रदान की जाती है यदि सभी शर्तें पूरी होती हैं.
यह ध्यान देने योग्य है कि मुआवजे की राशि और प्रक्रिया राज्यों में भिन्न हो सकती है, इसलिए संबंधित राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या आपदा प्रबंधन विभाग से नवीनतम जानकारी प्राप्त करना उचित होगा.