आयकर विभाग

आयकर विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण, इन यूजर्स को पैन-आधार लिंक करने से मिली राहत!

Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Jul 13, 2023

पैन कार्ड

कई सारे सरकारी और गैर सरकारी कामों के लिए पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है.

आधार लिंक कराना

अभी अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ है तो इन कामों समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

पैन-आधार लिंक

काफी समय पहले ही आयकर विभाग यूजर्स को पैन-आधार लिंक करने के निर्देश दे दिए थे.

पैन कार्ड निष्क्रिय

इसके अनुसार, अगर आपने पैन 30 जून तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो एक जुलाई 2023 से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया होगा.

पेनाल्टी

अब जो लोग पैन को आधार से लिंक करेंगे, उन्हें पेनाल्टी देनी पड़ेगी.

अनिवार्यता से छूट

हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनको इस अनिवार्यता से छूट मिली हुई है.

इन राज्यों के निवासी

असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासियों के लिए पैन-आधार लिंक करना जरूरी नहीं है.

अनिवासी भारतीय

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, अनिवासी भारतीय यानी NRI को इस अनिवार्यता से छूट मिली हुई है.

80 वर्ष से अधिक आयु

कोई भी व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का था, उसके लिए आधार लिंक कराना आवश्यक नहीं है.

भारत का नागरिक न हो

ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं. उसके लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी नहीं है.

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