रेजिडेंट

अगर किसी वित्त वर्ष में आप 182 दिन तक देश में रहते हैं तो आपको रेजिडेंट माना जाता है.

Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Jul 14, 2023

ग्लोबल इनकम

रेजिडेंट इंडियन की ग्लोबल इनकम यानी दुनियाभर में की गई कमाई टैक्स के दायरे में आती है.

कर योग्य कमाई

अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपकी देश और विदेश दोनों जगह कमाई कर योग्य होगी.

आयकर दर

यानी आप पर भी भारत में नौकरी करने वाले व्यक्ति के समान ही आयकर दरें लागू होंगी.

सैलरी

विदेश में मिली सैलरी को आपको Income From Salary Head में दिखाना होगा.

फॉरेन करेंसी

फॉरेन करेंसी में मिली सैलरी को आपको रुपये में कन्वर्ट करना होगा.

डबल टैक्सेशन

अगर आपकी सैलरी पर किसी तरह का टैक्स कटा है तो आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की मदद से दोहरे टैक्स से बच सकते हैं.

सेक्शन 91

अगर आप जिस देश में नौकरी कर रहे हैं उसके साथ DTAA नहीं है तो सेक्शन 91 के तहत दोहरे टैक्स से बचा जा सकता है.

फॉरेन एसेट

विदेश में कमाई इनकम को आपको आयकर रिटर्न में FA यानी फॉरेन एसेट में दिखाना पड़ता है.

पेनल्टी

अगर कोई टैक्सपेयर ऐसा नहीं करता तो उसके ऊपर काला धन एवं कराधान कानून 2015 के तहत 10 लाख रुपये की पेनल्टी लग सकती है.

VIEW ALL

Read Next Story