इनकम टैक्स बचाने के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स

Divya Agnihotri
Jul 23, 2024

PPF

पब्लिक प्रोविंडेंट फंड (PPF) सबसे पॉपुलर सेविंग स्कीम है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत इसमें आप सालाना 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर छूट पा सकते हैं.

NPS

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है. इनकम टैक्स के सेक्शन 80C तहत इसमें निवेश करने पर भी छूट मिलती है. आप इसमें सालाना 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं. इसके अलावा धारा 80CCD (1B) के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपये का भी निवेश कर सकते हैं.

SSY Scheme

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में निवेश करके भी आप टैक्स बचा सकते हैं. इसमें सालाना 1.5 लाख रुपये जमा करके आप टैक्स में छूट ले सकते हैं.

SCSS

टैक्स बचाने के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) भी काफी लोकप्रिय है. इसमें आप सालाना 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं.

ELSS

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) एकमात्र म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) है, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश पर छूट मिलती है.

ULIP

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) में निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं. इसका लॉक-इन पीरियड 5 साल का है. वहीं ULIP पर मिलने वाला रिटर्न और मैच्योरिटी पर मिलने वाला अमाउंट सेक्शन 10(10d) के तहत पूरी तरह टैक्स फ्री है.

NSC

राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) में किए गए निवेश पर भी आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्‍स छूट मिलती है. इसमें आप सालाना 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं.

होम लोन

होम लोन लेकर भी आप 2 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं.इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत एक वित्त वर्ष में 2 लाख के ब्याज पर टैक्स में छूट ले सकते हैं.

मेडिकल पॉलिसी

आयकर अधिनियम के सेक्शन 80D के तहत आप मेडिकल पॉलिसी लेकर 25 हजार रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं.

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