MP में पहले चरण की वोटिंग शुरू, क्या मतदान के दिन कर्मचारियों को मिलेगी पेड लीव? जानें नियम
Shikhar Negi
Apr 07, 2024
लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज यानी 19 अप्रैल को शुरू हो चुका है.
पहले चरण में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट शामिल है.
भारत में 18 साल से अधिक उम्र के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है.
वोटिंग के दिन रहेगी छुट्टी
मध्यप्रदेश में इस बार 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे. मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा.
जारी हुई सूचना
वोटिंग के दिन छुट्टी को लेकर मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना पहले ही जारी कर दी थी.
इस दिन रहेगा अवकाश
पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार, तीसरे चरण का मतदान 7 मई 2024 मंगलवार, चतुर्थ चरण का मतदान 13 मई 2024 सोमवार को होगा.
छुट्टी का अधिकार प्राप्त
वोटिंग के दिन मतदाता को संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त होता है. (आरपी अधिनियम) 1951 भी शामिल हैं.
अधिनियम 1951 के मुताबिक
अधिनियम 1951 के मुताबिक मतदान के दिन हर कंपनी को छुट्टी करनी होगी, जिस दिन मतदान हो रहा है.
सैलरी नहीं काट सकती कंपनी
छुट्टी के दिन कर्मचारियों का वेतन भी कंपनी नहीं काट सकती है. यदि कोई कंपनी सैलरी काटती है या छुट्टी नहीं देती है तो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जा सकती है.