इंडियन लॉ

क्या आप जानते हैं कि किसी लड़की या महिला को 14 सेकेंड से ज्यादा घूरना अपराध है.

Zee Rajasthan Web Team
Aug 09, 2024

भारतीय दंड संहिता

मजाक में ही सही अगर आप महिला मित्र और महिला सहकर्मी से ऐसी हरकतें करते हैं तो भारतीय दंड संहिता ( Indian Penal Code ) की धारा 294 और 509 के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं.

ईव टीजिंग

ऐसे सभी मामले ईव टीजिंग ( eve teasing ) यानी कि छेड़छाड़ के अंतर्गत आते हैं.

14 सेकंड तक लड़कियों को निहारना अपराध

14 सेकंड तक लड़कियों को निहारना अपराध माना गया है.

भारतीय कानून

भारतीय कानून में ईव-टी जिंग (महिलाओं से छेड़छाड़) शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है.

आइपीसी

पीड़ितों के द्वारा भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 294 (ए) और (बी) का आश्रय लिया जाता है...

3 माह तक की सजा

...जो युवती या फिर महिला के प्रति अश्लील इशारों, टिप्पणी, गाने या फिर कविता पढ़कर के अपराध में दोषी पाए गए व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक की सजा देती है.

IPC की धारा

IPC की धारा के अधीन महिला या युवती के प्रति अश्लील हरकत, अभद्र इशारे या टिप्पणियां करने वालों पर कड़े कारावास की सजा या जुर्माना या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं.

भारतीय दंड संहिता ( IPC )

भारतीय दंड संहिता ( IPC ) की धारा 292 साफ परिभाषित करती है कि महिला या फिर युवती को अश्लील साहित्य, अश्लील तस्वीरें, किताबें या फिर पर्चियां दिखाने वाला...

2000 का जुर्माना

...पहली बार दोषी पाए गए व्यक्ति को दो सालों के लिए सश्रम जेल की सजा देते हुए, 2000 का जुर्माना वसूला जाए.

5000 का जुर्माना

साथ ही अपराध दोहराने पर, जब प्रमाणित हो, तब अपराधी को पांच साल के लिए कारावास सहित 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा.

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