Railway law

रेलवे के कुछ नियम ऐसे हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है नहीं तो जेल जाने की संभावना है. ट्रेन में सफर करते समय अगर आपके पास टिकट नहीं है या आप जिस क्लास के डिब्बे में सफर कर रहे हैं उसके हिसाब से से आपके टिकट नहीं है तो आप पर रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत कार्रवाई हो सकती है.

Harshul Mehra
Aug 06, 2024

रेलवे के नियम

टिकट में छेड़छाड़ करके या किसी अन्य तहर की धोखेबाजी से अगर कोई यात्रा कर रहा है तो उस पर रेलवे एक्ट की धारा 137 के तहत मुकदमा चल सकता है.

रेलवे के कौनसे नियम जानना बेहद जरूरी

ट्रेन में बिना किसी ठोस वजह के अलार्म चेन खींचने पर रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत सजा मिल सकती है. इसमें 12महीना जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान है.

अनधिकृत हॉकिंग के खिलाफ कार्रवाई

रेलवे परिसर में अनधिकृत हॉकिंग या सामान बेचने पर रेलवे एक्ट की धारा 144 के तहत कार्रवाई होगी. इसमें 1 साल की जेल तक हो सकती है.

ट्रेन पर पोस्टर चिपकाना गैरकानूनी

रेलवे परिसर में या ट्रेन पर पोस्टर चिपकाने पर रेलवे एक्ट की धारा166 (बी) के तहत कार्रवाई हो सकती है. इसके तहत छह महीने की सजा या 500 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं.

पटरी का ना करें पार

ट्रेसपासिंग या पटरी पार करने पर रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत छह महीने की जेल और 1000 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं.

कचरा ना फैलाएं

ट्रेन में या स्टेशन पर उपद्रव करना और कचरा फैलाने पर रेलवे एक्ट की धारा 145 (बी) के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसमें पहली बार पकड़े जाने पर 100 रुपये जुर्माना, दूसरी बार या इससे ज्यादा बार पकड़े जाने पर 250 रुपये जुर्माना और एक महीना जेल का प्रावधान है.

टिकट की दलाली ना करें

रेलवे की टिकट दलाली या अवैध तौर पर टिकट बेचने पर रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत कार्रवाई होगी. इसमें 03 साल की जेल दी जा सकती है. इसके अलावा 10 हजार रुपये के जुर्मान या दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं.

ट्रेन की छत पर यात्रा करना गैरकानूनी

ट्रेन की छत पर यात्रा करने पर रेलवे एक्ट की धारा 156 के तहत सजा दी जाएगी. इसके तहत तीन महीने की जेल और 500 रुपये सजा हो सकती है.

दिव्यांग कोच में बैठकर ना करें यात्रा

दिव्यांग, महिला या किसी अन्य रिजर्व कोच में यात्रा करने पर रेलवे एक्ट की धारा155 (ए) के तहत तीन महीने की जेल या 500 रुपये जुर्माना या दोनों सजाएं मिल सकती है.

Disclaimer

हमारा मकसद, आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. हम आपके लिए इस तरह की जानकारियां विभिन्न विश्वसनीय वेबसाइट्स से जुटाने का प्रयास करते हैं. अत: इस लेख में लिखी जानकारी को पढ़कर अपनाना या नहीं अपनाना पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है. आप संबंधित विषय में एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं. ज़ी राजस्थान की टीम इस खबर से संबंधित किसी तथ्य की पुष्टि नहीं करती है.

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