कैसे मिलेगा यह क्लेम

राजस्थान में यह योजना लागू हो गई है. इसमें राज्य सरकार की ओर से बीमा कवर की राशि पांच लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है.इसमें यह प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति की मौत पर पांच लाख रुपए देय होंगे. दो या अधिक लोगों की मौत पर 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा क्लेम मिलेगा.आइए जानते कैसे मिलेगा यह क्लेम

Anamika Mishra
Apr 08, 2023

​दुर्घटना बीमा का क्लेम इन्हीं परिवारों

नई घोषणओं के बाद नियमों में बदलाव किया गया है.नए नियमों के अनुसार दुर्घटना बीमा का क्लेम सिर्फ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो चिरंजीवी कार्डधारक है.

90 दिन में भी क्लेम जरूरी

दुर्घटना के 90 दिन के भीतर क्लेम के लिए दावा करना अनिवार्य होगा तारीख पीछे छूट जाने के बाद कोई क्लें नहीं मिलेगा.

प्रसव के दौरान मौत और सांप के काटने पर बीमा नहीं

सराकार की तरफ से बनाए नए नियमों में अस्पताल में प्रसव पीड़ा के दौरान मौत होने, सांप काटने से हुई मौतों को दुर्घटना बीमा में कवर नहीं किया जाएगा.

​डॉक्टर की गलती पड़ेगी भारी

इलाज के दौरान डॉक्टर की गलती से मौत भारी पड़ेगी क्योंकि नए नियम के अनुसार इस पर भी बीमा क्लेम राशि नहीं मिलेगी.

​गिरने, दबने, डूबने पर मिलेगा क्लेम​

ऊंचाई से गिरने,मकान ढहने पर ,पानी में डूबने, आदि से होने वाले हादसों में हुई मौतों पर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमा क्लेम की राशि प्रदान की जाएगी.

एक चिरंजीवी कार्डधारक के परिवार में अगर साल मे दो हादसे होते हैं तो ऐसे मामलों में नियमों में थोड़ा संसोधन किया है. साल में दूसरा हादसा होने पर मौत हो जाती है तो 5 लाख रुपए और दिए जाएंगे.

दूसरे हादसे पर कलेक्टर करेगा फैसला

अगर कार्डधारक के घर दूसरा हादसा घटित होता है तो ऐसे में जिले का कलेक्टर दूसरे हादसे पर गंभीरता को देखते हुए फैसला लेगा. जिसके बाद राशि का भुगतान किया जाएगा.

अंग भंग होने की स्थिति मिलेगी आर्थिक मदद​

नियमों में तय किए गए हादसों में अगर किसी चिरंजीवी कार्ड होल्डर सदस्य के एक हाथ, एक पैर या एक आंख क्षतिग्रस्त होने पर उसे डेढ़ लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.

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