राशन कार्ड,बैंक खाता नंबर जो आधार से लिंक हो, पहचान पत्र,किसान का एक पासपोर्ट साइज फोटो,खेत का खसरा नंबर,किसान का निवास प्रमाण पत्र, अगर खेत किराये पर लिया गया है तो खेत के मालिक के साथ इकरार नामा की फोटो कॉपी. नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से भी इसे आप एप्लाई कर सकते हैं.
आप फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान मांगी गई सारी जानकारी मुहैया करानी होगी.
इस फॉर्म के साथ फसल की बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी भी लगानी होती है. बीमा पॉलिसी, वह बैंक देता है जहां से बीमा कराया है. आवेदन देने के कुछ समय बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के कर्मचारी खेत का निरीक्षण कर नुकसान का आंकलन करते हैं.
फसल नष्ट होने के 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को फसल नष्ट होने की जानकारी देनी होती है. एक फॉर्म भरना होता है. इसमें फसल खराब होने की वजह, कौन सी फसल बोई है और कितने क्षेत्र में फसल बोई गई है, खेत किस गांव में है, साथ ही जमीन से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी.
जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड है या कोई कृषि ऋण ले रखा है तो वह उसी बैंक से अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं. बैंक में एक फॉर्म भरना होगा. बैंक के पास किसान की जमीन और अन्य कागजात होते हैं, इसलिए आसानी से बीमा हो जाता है.