मेट्रो में शराब पीने, उपद्रव करने, गाड़ी की फर्श पर बैठने और झगड़ा करने पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

Zee News Desk
May 03, 2023

इसके साथ ही झगड़ा करने वाले व्यक्ति की टिकट या पास जब्त कर उसे गाड़ी से निकाला जा सकता है.

धारा 60 के तहत मेट्रो में आपत्तिजनक सामान ले जाने पर यात्री पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

मेट्रो में प्रदर्शन करने, बोगी या सवारी डिब्बे में लिखने या कुछ चिपकाने पर 500 रुपये का फाइन और ट्रेन से बाहर किया जा सकता है.

मेट्रो ट्रेन के ट्रैक पर चलने वाले व्यक्ति पर 150 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में प्रवेश करने पर 250 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

मेट्रो कर्मचारी की ड्यूटी में बाधा डालने वाले व्यक्ति पर 500 रुपये का फाइन लगाने का प्रावधान है.

मेट्रो की परिसंपत्तियों को विरुपित करने पर 200 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

मेट्रो रेल में वस्तुओं की अनाधिकृत बिक्री करने पर 400 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

मेट्रो टिकट की अनाधिकृत बिक्री करने 200 रुपये का जुर्माना और टिकट जब्त किया जाएगा.

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