लाइसेंस धारकों को एक-एक गोली का हिसाब रखना होता है.
क्या आपको पता है कि हथियार चलाने के लिए कितनी गोलियां मिलती हैं.
केंद्र सरकार ने आम लाइसेंस धारकों के लिए एक बार में 100 और साल में अधिकतम 200 गोलियों का कोटा तय किया है.
हालांकि राज्य सरकारों के पास अधिकार है कि वो इसमें कमी या बढ़ोतरी कर सकती हैं.
यूपी में लाइसेंस धारकों को एक बार में 10 गोलियां लेने की इजाजत है जबकि साल में 20 गोली ले सकते हैं.
हालांकि कुछ लाइसेंसों पर 100 गोलियां तक खरीदने की इजाजत है.
नई गोलियां लेते समय पुरानी गोलियों की जानकारी देनी होती है कि इनको कहां इस्तेमाल किया है.
आप हथियार, गोलियां या लाइसेंस को किसी और को नहीं बेच सकते हैं.
हर्ष फायरिंग, रौब दिखाने या डराने धमकाने के लिए गोली नहीं चला सकते हैं, ऐसा करने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है.
लाइसेंस धारक को आर्म्स एक्ट के नियमों का पालन करना होता है, ऐसा नहीं करने पर सजा भी हो सकती है.
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी का दावा या पुष्टि जी यूपीयूके नहीं करता.