अगर अभी तक आपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाया है तो आपके लिए जरूरी खबर है. वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 30 जून अंतिम तारीख तय की गई है. इसके बाद व्यापक स्तर पर कार्यवाही की जाएगी.
30 जून के बाद भी अगर वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाया तो पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.
इससे पहले फरवरी 2024 समय सीमा तय की गई थी. हालांकि, अब इसे जून तक बढ़ा दिया गया है.
बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दौड़ रहे वाहनों में बड़ी संख्या व्यावसायिक वाहनों हैं.
सरकार ने एक अप्रैल 2019 से सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया था.
एक अप्रैल 2019 के बाद खरीदे गए वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ ही एचएसआरपी जारी की जाने लगी थी.
इससे पहले खरीदे गए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन स्वामी द्वारा ही लगवाया जाएगा.
एक अनुमान के मुताबिक, चार पहिया की तुलना में दो पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कम लगे हैं.
दोपहिया वाहन पर एचएसआरपी लगवाने के लिए 500 और चार पहिया वाहन के लिए 1200 रुपये निर्धारित है.
एचएसआरपी के लिए वाहन स्वामी http://www.siam.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं.
भुगतान करके वाहन स्वामी प्लेट नजदीकी वाहन शोरूम और वर्कशॉप से लगवा सकते हैं.