रेलवे 5 साल से 12 साल के उम्र के बच्चों के लिए पूरा किराया वसूल करेगा. पहले आधा किराया वसूलता था.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय रेलवे ने बच्चों के लिए किराया में बदलाव कर अकेले 2022-23 वित्तीय वर्ष में 560 करोड़ रुपये की कमाई की है.
भारतीय रेलवे हादसों में शिकार हुए लोगों के लिए अब ज्यादा मुआवजा देगी.
भारतीय रेलवे ने हादसों में जान गंवाने व घायल होने वाले को पहले के मुकाबले अब 10 गुना मुआवजा देने का ऐलान किया है.
रेलवे के मुताबिक, अगर ट्रेन और मानवयुक्त समपार दुर्घटनाओं में किसी व्यक्ति की जान जाती है तो उनके परिजनों पांच लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा. पहले यह राशि 50 हजार थी.
वहीं, अगर कोई गंभीर रूप से घायल होता है तो उसे ढाई लाख रुपये मिलेंगे. पहले 25 हजार रुपये मुआवजा मिलता था.
मामूली रूप से घायल होने पर 50 हजार रुपये मिलेंगे, जबकि पहले पांच हजार रुपये दिए जाते थे.
रेलवे के मुताबिक, किसी अप्रिय घटना में जान गंवाने वाले शख्स के परिजनों को 1.5 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार और मामूली रूप से घायल होने पर पांच हजार रुपये मिलेंगे.
अगर अप्रिय घटनाओं में आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसी घटनाएं होती हैं तो पहले यह राशि 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये दी जाती थी.
भारतीय रेलवे के मुताबिक, ट्रेन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा.
बता दें कि रेलवे अधिनियम 1989 के तहत दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में यात्रियों की जान जाने व घायल होने पर मुआवजा देता है.