रेल हादसों में 10 गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा, बंपर कमाई के बाद रेलवे का ऐलान

Zee News Desk
Sep 21, 2023

पहले आधा किराया

रेलवे 5 साल से 12 साल के उम्र के बच्‍चों के लिए पूरा किराया वसूल करेगा. पहले आधा किराया वसूलता था.

रिकॉर्ड कमाई

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय रेलवे ने बच्‍चों के लिए किराया में बदलाव कर अकेले 2022-23 वित्‍तीय वर्ष में 560 करोड़ रुपये की कमाई की है.

रेलवे का ऐलान

भारतीय रेलवे हादसों में शिकार हुए लोगों के लिए अब ज्‍यादा मुआवजा देगी.

10 गुना अधिक मुआवजा

भारतीय रेलवे ने हादसों में जान गंवाने व घायल होने वाले को पहले के मुकाबले अब 10 गुना मुआवजा देने का ऐलान किया है.

ये है प्रावधान

रेलवे के मुताबिक, अगर ट्रेन और मानवयुक्त समपार दुर्घटनाओं में किसी व्‍यक्ति की जान जाती है तो उनके परिजनों पांच लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा. पहले यह राशि 50 हजार थी.

2.5 लाख रुपये की मदद

वहीं, अगर कोई गंभीर रूप से घायल होता है तो उसे ढाई लाख रुपये मिलेंगे. पहले 25 हजार रुपये मुआवजा मिलता था.

50 हजार मुआवजा

मामूली रूप से घायल होने पर 50 हजार रुपये मिलेंगे, जबकि पहले पांच हजार रुपये दिए जाते थे.

अप्रिय घटनाओं में यह है प्रावधान

रेलवे के मुताबिक, किसी अप्रिय घटना में जान गंवाने वाले शख्‍स के परिजनों को 1.5 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार और मामूली रूप से घायल होने पर पांच हजार रुपये मिलेंगे.

पहले ये थी व्‍यवस्‍था

अगर अप्रिय घटनाओं में आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसी घटनाएं होती हैं तो पहले यह राशि 50,000 रुपये, 25,000 रुपये और 5,000 रुपये दी जाती थी.

अतिरिक्‍त मुआवजा

भारतीय रेलवे के मुताबिक, ट्रेन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने पर अतिरिक्‍त मुआवजा दिया जाएगा.

क्‍या है प्रावधान

बता दें कि रेलवे अधिनियम 1989 के तहत दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में यात्रियों की जान जाने व घायल होने पर मुआवजा देता है.

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