यूपी में कुत्तों के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही थीं. ऐसे में यूपी सरकार के सुझाव के बाद केंद्र सरकार ने 23 खूंखार कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके बाद इसकी ब्रिकी पर रोक लग गई है. साथ प्रजनन भी नहीं हो सकेगा. तो आइये जानते हैं कौन-कौन सी नस्लों को प्रतिबंधित किया गया है.
इसके पीछे कारण भी बताया गया है. दरअसल, जिन कुत्तों की नस्ल को प्रतिबंधित किया गया है, वे इंसानों के लिए खतरनाक हैं.
ऐसे में अगर किसी के द्वारा प्रतिबंधित नस्लों को पालन करते पकड़ा गया तो उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.
एक अप्रैल 2024 से यह आदेश लागू हो जाएगा. साथ ही पशु चिकित्सा विभाग की ओर से सख्ती से पालन किया जाएगा.
जिन नस्लों को प्रतिबंधित किया गया है उसमें पिटबुल टेरियर, रॉटविलर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासीलीरो और डोगो अर्जेंटीनों शामिल हैं.
इसके साथ ही वुल्फ, अमेरिकन बुलडाग, बोरवेल, कांगल, मध्य एशियाई शेफर्ड (ओवचार्का), कोकेशियान शेफर्ड (ओवचार्का ), दक्षिण रुसी शेफर्ड (ओवचार्का ) शामिल हैं.
इसके अलावा टार्न जैक, सरप्लानिनेक, जापानी टोसा और अकिता, मस्टिफ (बोरबुल्स), टेरियर्स, रोडेशियन, रीजबैक, कैनारियों, अकबाश कुत्ता, मास्को गार्ड, कैन कोरो भी शामिल हैं.
सरकार की ओर से खतरनाक नस्लों के कुत्तों के पालने, खरीद-बिक्री के साथ ही उनके प्रजनन पर भी पूरी तरह रोक लगाई गई है.
वहीं, डॉग विक्रेताओं ने प्रतिबंध लगाए जाने पर रोष व्यक्त किया है. उनका कहना है इससे बड़ा असर पड़ेगा.