चुनाव के समय वोट डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र की आवश्यकता पड़ती है. इसे मतदाता फोटो पहचान पत्र या ईपीआईसी या मतदाता पहचान पत्र के रूप में भी जाना जाता है.
कई बार यह दस्तावेज उपलब्ध ना हो पाने की वजह से लोग वोट देने नहीं जाते हैं. गिरते वोटिंग प्रतिशत की वजह से चुनाव आयोग ने नियमों में कई बदलाव किए हैं.
चुनाव आयोग के अनुसार अगर किसी मतदाता के पास वोटर कार्ड नहीं है तो वह वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है.
चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के अलावा 11 अन्य दस्तावेज सबूत के तौर पर दिखा सकते हैं.
वोटर कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो सहित बैंक या डाकखाने की पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अधीन आरजीआई का स्मार्ट कार्ड...
भारतीय पासपोर्ट, फोटो वाला पेंशन दस्तावेज, श्रम मंत्रालय की स्कीम अधीन जारी स्वास्थ बीमा स्मार्ट कार्ड.
केंद्र, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की तरफ से जारी किए फोटो सहित सेवा आईडी कार्ड.
सांसद, विधायक, एमएलसी को जारी अधिकृत पहचान पत्र का इस्तेमाल करके अपनी वोट डाल सकते है.