ITR फाइल करने का सबसे आसान तरीका? बस 5 मिनट में होगा काम
Kriyanshu Saraswat
Apr 18, 2024
31 जुलाई आखिरी तारीख
फाइनेंशियल ईयरर 2023-24 (AY 2024-25) के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है.
पूरा प्रोसेस
इनकम टैक्स की तरफ से ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिये गए हैं. आइए जानते हैं आईटीआर फाइल करने का स्टेप बॉय स्टेप पूरा प्रोसेस-
इन डॉक्यूमेंट की जरूरत
ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास पैन, आधार, बैंक स्टेंटमेंट, फॉर्म-16, इनवेस्टमेंट की डिटेल, होम लोन रीपेमेंट की किश्त आदि की रसीदें और ब्याज सर्टिफिकेट होना चाहिए.
लॉगइन करें
सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की वेबसाइट ओपन करें. अब PAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें.
आईटीआर फाइलिंग जरूरी
इसके बाद आप ‘फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ पर क्लिक करें. अगले स्टेप में असेस्मेंट ईयर सिलेक्ट करें. आप वित्त वर्ष 2023-24 का आईटीआर भर रहे हैं तो AY 2024-25 सिलेक्ट करना होगा.
फाइलिंग स्टेट बताना जरूरी
यहां आपको फाइलिंग स्टेट बताना है. इसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ और दूसरे ऑप्शन मिलेंगे. पर्सनल आईटीआर के लिए 'Individual' पर क्लिक करें.
7 तरह के आईटीआर फॉर्म
अब आईटीआर की कैटेगरी सिलेक्ट करें. देश में आईटीआर फॉर्म 7 तरह के होते हैं. इनमें से ITR 1 से 4 फॉर्म इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए होते हैं.
आईटीआर भरने का कारण
अगले स्टेप में आपको आईटीआर भरने का कारण बताना होगा. यहां बेसिक छूट से ज्यादा टैक्सेबल इनकम, स्पेसिफिक क्राइटेरिया पूरा होना और आईटीआर फाइल करना जरूरी आदि ऑप्शन मिलेंगे.
इन्हें वेरिफाई करें
पहले से भरी गई डिटेल जैसे PAN, आधार, नाम, DOB और कॉन्टेक्ट इंफारमेशन डिटेल से पहले से सेव रहती हैं. आप इन्हें वेरिफाई करें.
ओटीपी से करें वेरिफाई
सभी जानकारी देने और डिटेल्स वेरिफाई करने के बाद आपको वेरिफाई करने के बाद ओटीपी मिलेगा. इसके जरिये वेरिफाई करें.