ITR भरने वाले इन लोगों को देना होगा 30% टैक्स

Kriyanshu Saraswat
Mar 17, 2024

आईटीआर भरने वालों के ल‍िए

अगर आप भी हर साल आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको इनकम टैक्‍स के स्‍लैब से जुड़ी जानकारी जरूर होनी चाह‍िए.

आमदनी के ह‍िसाब से टैक्‍स

आईटीआर में आप अपनी आमदनी के ह‍िसाब से इनकम टैक्स सरकार को देते हैं. कुछ लोगों को इसमें 30 प्रत‍िशत तक टैक्‍स देना होता है.

जल्‍द खत्‍म होने वाला है व‍ित्‍तीय वर्ष

31 मार्च को व‍ित्‍तीय वर्ष की आख‍िरी तारीख है. 2023-24 में हुई आमदनी पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल 31 जुलाई 2024 तक क‍िया जा सकेगा.

फाइल‍िंग के समय ध्‍यान रखें

टैक्स रिटर्न भरते समय आपको यह ध्‍यान रखना होगा क‍ि आप न्यू रिजीम में आईटीआर फाइल कर रहे हैं या ओल्‍ड र‍िजीम में.

30 प्रत‍िशत का भुगतान

दोनों ही टैक्स स्लैब में अधिकतम 30 प्रत‍िशत का टैक्स भुगतान किया जाता है. यद‍ि कोई तय तारीख के बाद आईटीआर फाइल करता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

न्यू टैक्स रिजीम का स्‍लैब

न्यू टैक्स रिजीम के तहत यद‍ि किसी की सालाना इनकम 15 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे 30 प्रत‍िशत का इनकम टैक्स भरना होगा.

10 लाख से ज्यादा आमदनी पर टैक्‍स

ओल्‍ड टैक्स रिजीम में यद‍ि आपकी सालाना इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो 30 प्रत‍िशत टैक्स चुकाने का प्रावधान है. लेक‍िन इसमें आपके पास टैक्‍स सेव‍िंग के व‍िकल्‍प भी मौजूद रहते हैं.

सोच-समझकर करें स‍िलेक्‍शन

आपको ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम या फ‍िर न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम का चुनाव बहुत ही सोच-समझकर करना चाह‍िए.

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