रेलवे में बच्चों की टिकट बुकिंग का यह नियम जान लीजिए, वरना भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

Zee News Desk
Nov 18, 2023

रेलवे बच्चों के टिकट के नाम पर खूब कमाई कर रहा है. रेलवे ने कई ऐसे नियम बनाए हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी होता है.

अगर आप भी बच्चों को लेकर ट्रेन में सफर करते हैं तो यह नियम आपको जरूर जानना चाहिए, वरना भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना.

यदि ट्रेन में 1 साल से 4 साल तक की उम्र का बच्चा यात्रा करता है तो रिजर्व बोगी में उसे रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है.

वहीं 5 साल से छोटे बच्चे बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं.

हालांकि, 5 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए अलग से रिजर्व सीट नहीं लेनी है तो आप आधा किराया देकर अपने साथ यानि (पेरेंट्स) यात्रा करा सकते हैं.

वहीं, अगर आप 5 से 12 साल तक के बच्चे के लिए अलग से बर्थ बुकिंग कराते हैं तो आपको टिकट का पूरा किराया भरना पड़ेगा.

आपको बता दें, अगर आपने रिजर्वेशन कराते समय 1 साल से 4 साल के बच्चे के नाम की डिटेल भरी है, तो उसका पूरा किराया देना होगा.

डिटेल न भरने पर 1 साल से 4 साल तक के बच्चे फ्री यात्रा कर सकते हैं.

ऐसा न करने पर आपको टीटी चेकिंग के दौरान भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

VIEW ALL

Read Next Story