एडवोकेट, लॉयर और बैरिस्टर में क्या होता है अन्तर? करनी पड़ती है ये स्पेशल पढ़ाई
Zee News Desk
Aug 26, 2024
अक्सर लोगों के बीच, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या अंतर होता है इसको लेकर काफी उलझन में रहते है.
अगर आप भी इन तीनों के बीच का अंतर नहीं जानते है तो ये स्टोरी आप के लिए है.
लॉयर
सबसे पहले बात करते है लॉयर की. जिस व्यक्ति के पास कानून की डिग्री होता है. उस व्यक्ति को लॉयर कहा जाता है. लेकिन इन्हें कोर्ट में केस लड़ने की अनुमति नहीं होती है.
एडवोकेट
जिस व्यक्ति के पास कानूनी की डिग्री होती है और उस व्यक्ति ने अपना पंजीकरण बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कराया हो वो व्यक्ति एडवोकेट कहा जाता है. इनको कोर्ट में केस लड़ने की अनुमति होती है.
बैरिस्टर
बैरिस्टर उस व्यक्ति को कहते है जो व्यक्ति अपनी कानून की डिग्री इंग्लैण्ड से पूरी की है.
कौन- सी पढ़ाई ?
आपको बता दे कि भारत में वकील या यूं कहे लॉयर बनने के लिए कानूनी की डिग्री लेनी होती है.
भारत में कानून की डिग्री लेने के लिए सबसे पहले आपको CLAT की परीक्षा देनी होती है.