Lok Sabha Election Duty

इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी तैयारियां कर चुका है. 7 चरणों में होने वाले चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया 19 अप्रैल से 1 जून तक चलेगी. वहीं 4 जून को काउंटिंग होगी.

Arti Azad
Mar 30, 2024

इन लोगों की लगती है ड्यूटी

चुनाव में विभिन्न सरकारी विभागों, सरकारी स्कूल टीचर्स, राष्ट्रीयकृत बैंकों और एलआईसी समेत विभिन्न उद्यमों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी और अधिकारियों की ड्यूटी लगती है.

मतदान दल

मतदान दलों में पीठासीन और मतदान अधिकारी, सेक्टर और जोनल ऑफिसर, माइक्रो-ऑब्जर्वर, सहायक व्यय पर्यवेक्षक, चुनाव में यूज होने वाली गाड़ियों के ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर शामिल होते हैं.

सुरक्षा व्यवस्था

सुरक्षा और कानून व्यवस्था पुलिस, सेक्टर और जोनल ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, जिला चुनाव अधिकारी और उनके कर्मचारी के जिम्मे होती है. ये अपने जिलों में चुनाव कराने में मदद करते हैं.

चुनाव ड्यूटी में उपस्थिति जरूरी

चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों अनुपस्थित नहीं रह सकते, ऐसा करने पर आयोग की ओर से दंडित भी किया जा सकता है.

स्थायी कर्मचारियों की लगती है ड्यूटी

चुनाव कार्य में उन कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, जो केंद्र और राज्य के स्थायी कर्मचारी हैं. जरूरत पड़ने पर उन कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जाती है, जो रिटायर होने के बाद प्रतिनियुक्ति पर हैं.

इन लोगों की नहीं लगाई जाती ड्यूटी

अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, तो चुनाव ड्यूटी में एक को छूट मिल सकती है. चुनाव कार्य में कांट्रैक्ट या दैनिक वेतनभोगी की ड्यूटी नहीं लगाई जाती है.

विदेश यात्रा की पूर्व-बुकिंग

अगर किसी कर्मचारी की पहले से विदेश यात्रा की बुकिंग है. ऐसे में वह चुनाव ड्यूटी कैंसिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. प्रमाण के तौर पर टिकट-वीजा पेश करना पड़ता है.

गंभीर रोगी

ऐसे कर्मचारी जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, वे भी छूट मांग सकते हैं. इस मामले में भी संबंधित कर्मचारी को सभी जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने पड़ते हैं.

VIEW ALL

Read Next Story