Lok Sabha elections

कौन लड़ सकता है लोकसभा चुनाव और कौन नहीं? जानें क्या कहता है नियम

KIRTIKA TYAGI
Feb 25, 2024

Lok Sabha elections

अब से कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव 2024 होने वाले हैं. भारत के आम चुनाव में करोड़ों मतदाता अपना वोट डालते हैं.

वहीं हजारों की संख्या में उम्मीदवार इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमाते हैं.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84-ए में यह बताया गया है कि कौन संसद का सदस्य बनने के योग्य है.

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इसके अनुसार जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, उसे चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है.

लोकसभा, विधानसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी उतरने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष निर्धारित की गई है.

इससे कम उम्र का शख्स चुनाव नहीं लड़ सकता है.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4(डी) के अनुसार, जिस व्यक्ति का नाम संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में नहीं है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है.

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साथ ही वह व्यक्ति जिसे किसी मामले में दो साल या उससे अधिक की सजा हुई है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है.

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