दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के चलते GRAP-4 लागू, जानें किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

Raj Rani
Nov 18, 2024

केवल आवश्यक सामान ले जाने वाले, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले या LNG, CNG या बिजली से चलने वाले ट्रकों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है. गैर-आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों सहित अन्य सभी ट्रकों पर प्रतिबंध है.

गैर-दिल्ली पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित है, जब तक कि वे इलेक्ट्रिक न हों, CNG या BS-VI डीजल पर न चल रहे हों, और आवश्यक वस्तुओं का परिवहन न कर रहे हों.

दिल्ली में पंजीकृत मध्यम माल वाहन (MGV) और भारी माल वाहन (HGN) जो BS-IV और उससे नीचे के डीजल पर चलते हैं, उन पर दिल्ली में प्रतिबंध लगा दिया गया है, सिवाय आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों के.

सड़क, राजमार्ग, फ्लाईओवर, बिजली लाइनों और पाइपलाइनों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं सहित सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियां निलंबित कर दी गई हैं.

स्कूलों को कक्षा 6-9 और 11 के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने को कहा गया है. प्राथमिक कक्षाएं पहले से ही ऑनलाइन आयोजित की जा रही थीं.

GRAP 4 के तहत, दफ़्तरों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने की सलाह दी जा सकती है, जबकि बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे. केंद्र सरकार भी घर से काम करने की इसी तरह की नीति लागू कर सकती है.

अतिरिक्त आपातकालीन उपायों, जैसे कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों और गैर-आवश्यक वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करने पर विचार किया जा सकता है.

बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन या हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों को घर के अंदर रहना चाहिए और बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए.

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि घने कोहरे और प्रतिकूल मौसम के कारण वायु गुणवत्ता "गंभीर" या "गंभीर से अधिक" श्रेणी में रहने की संभावना है.

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