मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान को एक नोटिस जारी किया है. करीना कपूर को उनकी नई कितात "करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबिल" के खिलाफ एक याचिका पर नोटिस जारी किया गया.
एक वकील ने करीना की किताब के टाइटल में "बाइबिल" शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था, इसके बाद नोटिस जारी किया गया था.
किताब के टाइटल पर जबलपुर के क्रिश्चियन समाजसेवी को आपत्ति है. उनका कहना है कि करीना की किताब में इस्तेमाल हुआ 'बाइबल' शब्द गलत है. इससे ईसाई समाज की भावनाओं को धक्का लगा है.
न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल-न्यायाधीश पीठ ने खान के साथ-साथ पुस्तक के विक्रेताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया.
अदालत ने एक्ट्रेस से जवाब मांगा है कि शीर्षक में 'बाइबिल' शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया. वकील एंथनी की तरफ से दायर याचिका में पुस्तक की बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है.
जबलपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता एंथोनी के मुताबिक "बाइबिल दुनिया भर में ईसाई धर्म की पवित्र किताब है और करीना कपूर खान की गर्भावस्था की तुलना बाइबिल से करना गलत है."
यह किताब साल 2021 में छपी थी. इसमें एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी के सफर के बारे में बताया गया है. यह किताब गर्भवती माताओं को सलाह-मशवरा देती है.