राजस्थान में एक शख्स ने अपनी बीवी की किडनैपिंग का मामला दर्ज करवाया, लेकिन जब मामला अदालत में गया तो बीवी ने कहा कि उसका किसी ने किडनैप नहीं किया, बल्कि वो अपनी मर्जी से उस शख्स के साथ थी.
औरत के खिलाफ उसके उसके शौहर ने मामला दर्ज करवाया. इस पर राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि ये कोई गैर कानूनी काम नहीं.
राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि शादी से इतर जब दो लोग रिश्ता बनाते हैं, तो यह कोई गैर कानूनी नहीं है. इसे अनैतिक कह सकते हैं.
हाई कोर्ट ने पति की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि IPC की धारा 497 के तहत व्यभिचार अपवाद था.
जज के मुताबिक दोनों में से किसी ने शौहर या बीवी के जीवनकाल में दूसरी शादी नहीं की है. जब तक विवाह साबित ना हो जाए, एक साथ रहना धारा 494 के तहत नहीं आता.
अर्जीगुजार ने इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी बीवी को एक शख्स ने किडनैप कर लिया है. इसके बाद उसकी बीवी कोर्ट में हलफनामे के साथ पेश हुई.
अदालत में औरत ने कहा कि किसी ने को बंदी नहीं बनाया बल्कि वह खुद मुल्जिम के साथ है. इसी पर अदालत ने कहा कि IPC की धारा 366 के तहत अपराध नहीं हुआ है.
इस पर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा, शादी से इतर जब दो लोग रिश्ता बनाते हैं, तो यह कोई गैर कानूनी नहीं है. इसे अनैतिक कह सकते हैं.