भोजपुरी के पॉपुलर सिंगर भरत शर्मा को तीन मामलों में हुई दो साल की सजा
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भोजपुरी के पॉपुलर सिंगर भरत शर्मा को तीन मामलों में हुई दो साल की सजा

 भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक भरत शर्मा व्यास को तीन अलग-अलग मामलों में बुधवार को कोर्ट ने दो साल की सजा का फैसला सुनाया है.

भरत शर्मा व्यास भोजपुरी के जाने-माने सिंगर हैं (फोटो आभार: भरत शर्मा व्यास/Facebook)

पटना: भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक भरत शर्मा व्यास को तीन अलग-अलग मामलों में बुधवार को अवर न्यायाधीश एम के त्रिपाठी की अदालत ने फैसला सुनाया है. भरत शर्मा ने फर्जी कागजात के सहारे टीडीएस फाइल कर आयकर विभाग से रिटर्न प्राप्त किया था. इस आर्थिक अपराध के तीन मामलों में दो वर्ष की जेल के साथ दस-दस हजार रूपए जुर्माना का भी फैसला सुनाया गया है.

दरअसल आयकर अधिकारी शशिरंजन की शिकायत पर 2005 में 5 शिकायत दर्ज कराए गए थे जिसमें दो मुकदमों में भरत को पहले 27 जनवरी को दो-दो वर्ष की सजा हो चुकी है. इसके मुताबिक 1997-98 में भरत शर्मा ने फर्जी कागज के आधार पर 37 हजार 634 रूपए वापसी का दावा किया था.विभाग ने भी सूद के साथ यह राशि वापस की थी. 

1998-1999 में भी भरत शर्मा ने फर्जी कागजात के साथ 76 हजार से अधिक राशि का क्लेम किया. आयकर विभाग ने आरोप लगाया की 1999-2000 में भी भरत शर्मा ने फर्जी कागजात के सहारे में एक लाख रूपए का टीडीएस क्लेम किया था. जांच में बाद में पता चला था कि भरत ने सुपर कैसेट इंडस्ट्री के जो कागजात विभाग को सौंपे थे वह कंपनी द्वारा इश्यू नहीं किया गया था. 

आपको साथ ही ये भी बता दें कि भरत शर्मा की पत्नी को भी निचली अदालत से फर्जी तरीके से रिर्टन क्लेम के मामले में सजा हो चुकी है. उनकी पत्नी बेबी देवी ने उच्च न्यायालय में अपील कर रखी है.