Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा सरकार ने दी 3 पुलिस पदक को मंजूरी, विजेताओं को मिलेगा छह माह का सेवा विस्तार
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana1765708

Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा सरकार ने दी 3 पुलिस पदक को मंजूरी, विजेताओं को मिलेगा छह माह का सेवा विस्तार

Haryana Cabinet Meeting: 60 साल की आयु पूरी करने के बाद महिला को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभ मिलेगा. यह लाभ तभी मिलेगा, जब लाभार्थी की सभी स्रोतों से आय 3 लाख प्रतिवर्ष से कम हो.

Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा सरकार ने दी 3 पुलिस पदक को मंजूरी, विजेताओं को मिलेगा छह माह का सेवा विस्तार

चंडीगढ़: हरियाणा सिविल सचिवालय में आज राज्य कैबिनेट की बैठक हुई. मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट की बैठक के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बैठक में 3 राज्य पुलिस पुरस्कारों के लिए एसओपी को मंजूरी दी गई है.

ये भी पढ़ें : DERC चैयरमैन की नियुक्ति पर SC से केंद्र को झटका, 11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

 

ये तीन पुरस्कारों में मुख्यमंत्री वीरता पदक विजेता, गृहमंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और डीजीपी उत्तम सेवा पदक शामिल है. इससे सम्मानित किए गए से विजेताओं को कैश रिवार्ड, नगद पुरस्कार और स्क्रॉल प्रदान किया जाएगा. पदक विजेताओं को 6 महीने का सेवा विस्तार भी दिया जाएगा. एक कैलेंडर वर्ष में एक मुख्यमंत्री वीरता पदक,10 गृह मंत्री उत्कृष्ट अन्वेषण पदक और 10 डीजीपी उतम सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे. 

इन महिलाओं को मिली बड़ी राहत  
सीएम ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अधिनियम 2023 को मंजूरी दी गई है. इसे अलावा विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना के आय मानदंडों में बदलाव कर और 60 वर्षों से अधिक आयु वाले लाभार्थियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में शामिल करने के लिए संशोधन को भी मंजूर कर लिया गया है. संशोधनों के अनुसार 60 साल की आयु पूरी करने के बाद महिला को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत लाभ मिलेगा. यह लाभ तभी मिलेगा, जब लाभार्थी की सभी स्रोतों से आय 3 लाख प्रतिवर्ष से कम हो.

प्रदेश सरकार की सिफारिश पर होंगे पंचायत के काम 
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पंचायती राज निगम 1995 में भी संशोधन को स्वीकार कर लिया गया है. पंचायती राज नियम 1995 में धारा 28ए को शामिल करने के लिए यह संशोधन किया गया है. उन्होंने बताया कि पंचायती राज के दायरे में आने वाले काम प्रदेश सरकार की सिफारिश पर भी किए जाएंगे. वहीं हरियाणा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल नियम 2023 को मंजूरी मिल गई है. 

ये भी पढ़ें : ढेरों खुबियों के साथ Motorola ने लॉन्च किए ये दो स्मार्टफोन, Samsung और Oppo को देंगे कड़ी टक्कर

सीएम ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी/सीवरेज के शुल्क के संग्रह व अन्य संबंधित सेवाओं के लिए स्वयं सहायता समूह को शामिल करने की नई योजना को स्वीकृति दी गई है. इस योजना का उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को अतिरिक्त आजीविका के अवसर प्रदान करने के साथ ग्राम पंचायत को राजस्व बढ़ाने का अवसर देना है. 

सात जातियों को प्रदेश में मिलेगा समान लाभ 
मनोहर लाल ने कहा, सात जातियों-अहेरिया, अहेरी, हेरी, रायसिख,डेरी, थोरी और तुरी (जिन्हें केंद्र की तरफ से एससी वर्ग में शामिल किया गया) को हरियाणा प्रदेश में समान लाभ मिलेगा। जोगी और जंगम जोगी जाति को अलग-अलग जोगी और जंगम के रूप में परिभाषित किया गया है.

सीएम ने कहा, गुरुग्राम के कासन गांव की जमीन के लिए उचित नीति बनाकर ग्रामीणों को लाभ दिया जाएगा. वहीं हरियाणा उद्योग और रोजगार नीति 2020 के तहत अनुसूचित माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई.  नई संशोधनों के अनुसार वैश्विक बाजार में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए परिवहन लागत की अदायगी के लिए माल ढुलाई सब्सिडी के रूप में 25 लाख रुपये तक प्रदान किए जाएंगे.

p>

 

Trending news