Railway Advisory: ट्रेन में लेकर गए ये चीज तो बढ़ सकती है आपकी मुश्किलें, लग सकता है जुर्माना और होगी गिरफ्तारी
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Railway Advisory: ट्रेन में लेकर गए ये चीज तो बढ़ सकती है आपकी मुश्किलें, लग सकता है जुर्माना और होगी गिरफ्तारी

 इस त्योहारी सीजन के दौरान नई दिल्ली, आनंद विहार और जबलपुर स्टेशनों सहित विभिन्न स्थानों पर ट्रेनों में पटाखों के मिलने के मामले सामने आए.

Railway Advisory: ट्रेन में लेकर गए ये चीज तो बढ़ सकती है आपकी मुश्किलें, लग सकता है जुर्माना और होगी गिरफ्तारी

Indian Railway News: इस त्योहारी सीजन के दौरान नई दिल्ली, आनंद विहार और जबलपुर स्टेशनों सहित विभिन्न स्थानों पर ट्रेनों में पटाखों के मिलने के मामले सामने आए. जिसको देखते हुए  पता चलने के  के बाद, रेल मंत्रालय ने जोनल रेलवे को ज्वलनशील वस्तुओं की ढुलाई के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं.

ट्रेन यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने यात्रियों से सावधान रहने और ट्रेन में यात्रा करते समय अपने सहयात्रियों को ज्वलनशील वस्तुएं न ले जाने की अपील की है. अधिकारियों ने कहा कि सभी क्षेत्रीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक गहन जागरूकता अभियान शुरू किया है.

रेलवे स्टेशनों पर नियमित रूप से घोषणाएं की जा रही हैं, जिसमें ट्रेन यात्रा के दौरान यात्री ट्रेनों में पटाखे, गैस सिलेंडर, एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि जैसी ज्वलनशील और विस्फोटक वस्तुएं न ले जाने की अपील की जा रही है. जोनल रेलवे ने संबंधित अधिकारियों को ट्रेन से यात्रा करते समय यात्रियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के जवानों को सतर्क कर दिया गया है. सामान और पार्सल आइटम को लोड़ करने से पहले अच्छी तरह से स्कैन किया जा रहा है.

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ईसीओआर ने यात्री ट्रेनों में पटाखे ले जाने से रोकने के लिए अपनी मशीनरी भी तैयार कर ली है. रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना सख्त वर्जित है. ईस्ट कोस्ट रेलवे ने अपने सभी तीन डिवीजनों, यानी, खुर्दा रोड, संबलपुर और वाल्टेयर को दिवाली के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेनों में ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाने पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एक विशेष सुरक्षा अभियान शुरू करने की सलाह दी है.

18 अक्टूबर से 16 नवंबर 2023 तक ट्रेनों में 619 जांचें की गईं, स्टेशनों पर 427 जांचें की गईं और यार्डों, पिट लाइनों, ईंधन भरने वाले स्थानों आदि पर 182 जांचें की गईं. यात्रियों को ज्वलनशील वस्तुएं ले जाने के खतरों के बारे में सूचित करने के लिए सभी स्टेशनों पर सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का भी उपयोग किया जाता है. इसके अलावा विभिन्न जन आंदोलन क्षेत्रों में पंपलेट बांटने के साथ पोस्टर भी लगाए गए.

लीज धारकों और उनके स्टाफ, पार्सल स्टाफ, पेंट्री कार स्टाफ, स्टेशनों के कैटरिंग स्टाफ, कुली/कुली, ओबीएचएस स्टाफ और यात्रियों के साथ अन्य आउटसोर्स स्टाफ को भी ट्रेनों में यात्रा करते समय ज्वलनशील वस्तुएं ले जाने के खतरों के बारे में सलाह दी गई. कुल मिलाकर आठ मामलों का पता चला है और इस दौरान आठ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. 24350 रुपये (लगभग) के पटाखे भी जब्त किए गए हैं.

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