Bilaspur News: उड़ान का फैसला! बिलासपुर हाईकोर्ट की हवाई कंपनी को फटकार, सरकार को दिए ये निर्देश
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Bilaspur News: उड़ान का फैसला! बिलासपुर हाईकोर्ट की हवाई कंपनी को फटकार, सरकार को दिए ये निर्देश

Bilaspur High Court On Flight: बिलासपुर में हवाई सुविधा के विस्तार पर लगी जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. इस पर अदालत ने अलायंस कंपनी और राज्य सरकार के जवाब पर नाराजगी जताई है.

Bilaspur News: उड़ान का फैसला! बिलासपुर हाईकोर्ट की हवाई कंपनी को फटकार, सरकार को दिए ये निर्देश

Bilaspur News: बिलासपुर। आज बिलासपुर में हवाई सुविधा के विस्तार की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान बिलासपुर हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधा किशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले को सुना. कोर्ट ने अलायंस एयर कंपनी और राज्य सरकार के जवाब पर जमकर नाराजगी जताई. उसके साथ ही कोर्ट ने सरकार और कंपनी को उड़ान के लिए प्रपोजल बनाने के निर्देश दिए.

8 फरवरी को होगा अगली सुनवाई
सीनियर जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधा किशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि बिलासपुर से दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता जैसे महानगरों के लिए अलायंस एयर कंपनी और राज्य शासन ठोस प्रपोजल बनाकर पेश करें. केस की अगली सुनवाई अब 8 फरवरी को होगी.

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अलग-अलग याचिकाएं
बिलासपुर से बड़े शहरों के लिए हवाई सेवाओं के विस्तार और एयरपोर्ट पर सुविधा मुहैया कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दो अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में केस की सुनवाई हुई.

याचिका में क्या कहा गया?
सुनवाई को नोटिस के बाद भी अलांयस एयर की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया. वहीं, राज्य सरकार की तरफ से भी शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया. इस बात को लेकर अदालत ने नाराजगी जताई है.

लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या
आज हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि बिलासपुर से दिल्ली उड़ान को बंद करने की साजिश रची जा रही है, जबकि बिलासपुर से सीधी दिल्ली उड़ान में लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है.

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3 साल से नहीं हुआ विस्तार
बिलासपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू हुए 3 साल पूरे हो रहे हैं. इस बीच हाईकोर्ट से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी को सुविधाओं और हवाई विस्तार के निर्देश दिए गए. बावजूद महानगरों के लिए सीधी उड़ान शुरू नहीं की जा रही है. मामले को आवश्यक मानते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई 8 फरवरी को रखी है.

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