मालिक शंकर परियानी पर भारतीय दंड विधान की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 308 (आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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इंदौर: इंदौर में तीन मंजिला होटल के गिरने की घटना में दस लोगों की हुई मौत के सिलसिले में पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है. हादसे के बाद से फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दस हजार रूपये का इनाम घोषित किया है. छोटी ग्वालटोली पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि सरवटे बस स्टैंड क्षेत्र के एमएस होटल के मालिक शंकर परियानी पर भारतीय दंड विधान की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 308 (आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
FIR lodged against hotel owner Shankar Pariyani. Family of deceased hotel manager said owner was warned of building collapse by manager but he still went ahead with construction: BS Parihar,City Superintendent of Police, Indore on hotel building collapse on 31 Mar which killed 10 pic.twitter.com/N3Svf1xT2d
— ANI (@ANI) April 1, 2018
उन्होंने बताया कि प्राथमिकी में परियानी पर आरोप लगाया गया है कि उसे अच्छी तरह पता था कि उसके होटल की लगभग 60 साल पुरानी इमारत जर्जर हो चुकी है, लेकिन व्यावसायिक लाभ कमाने के लिये वह जान-बूझकर इसी इमारत में होटल चला रहा था. इस बीच, पुलिस अधीक्षक (पूर्वी क्षेत्र) अवधेश कुमार गोस्वामी ने बताया कि परियानी की गिरफ्तारी के लिये शहर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) की अगुवाई में पांच सदस्यीय टीम बनायी गयी है.
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उसकी जगह-जगह तलाश जारी है. उन्होंने बताया कि फरार होटल मालिक की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है. इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के एक अधिकारी ने बताया कि करीब 15 कमरों वाले होटल की बरसों पुरानी इमारत की हालत अंदर से काफी जर्जर हो चुकी थी. इसकी निर्माण शैली भी पुरानी थी.
लेकिन होटल मालिक ने बाहरी रंग-रोगन कर होटल का हुलिया चमका रखा था. चश्मदीदों का दावा है कि रविवार रात एक कार के होटल के पिलर से टकराने के बाद इसकी इमारत जोरदार आवाज के साथ धाराशायी हो गयी और इसमें मौजूद लोग मलबे में दब गये. हादसे में दो महिलाओं समेत 10 लोगों की मौत हो गयी थी. जिला प्रशासन और नगर निगम अपने-अपने स्तर पर मामले की जांच कर रहे हैं.
इनपुट भाषा से भी