MP: कटनी में नाबालिग से रेप के दोषी को फांसी की सजा
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MP: कटनी में नाबालिग से रेप के दोषी को फांसी की सजा

ऑटो चालक और दुष्कर्म के आरोपी राज कुमार कोल को महज पांच दिन की सुनवाई में शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसले में फांसी की सजा सुनाई है.

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

कटनी: मध्य प्रदेश में 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान किए जाने के बाद कटनी जिले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश माधुरी राज लाल ने ऑटो चालक और दुष्कर्म के आरोपी राज कुमार कोल को महज पांच दिन की सुनवाई में शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसले में फांसी की सजा सुनाई है. अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी डीएस तारण ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के शिवनगर का निवासी ऑटोचालक राजकुमार पांच वर्षीय की बच्ची को स्कूल लाता ले जाता था, तभी स्कूल से लौटते समय ऑटोचालक ने मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत की.

तारण के अनुसार, बच्ची ने ऑटो चालक की हरकत को अपने परिजनों को बताया. इस पर पिता ने कोतवाली थाने में 7 जुलाई, 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 8 जुलाई को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था. तारण ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने विवेचना कर न्यायालय में 23 जुलाई को चालान पेश किया. न्यायाधीश माधुरी राजेलाल ने पांच दिन के अंदर फैसला सुनाकर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई. पीड़ित पक्ष की ओर से रवींद्र जायसवाल ने पैरवी की. 

गौरतलब है कि ग्वालियर में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी कर उसे मौत के घाट उतार देने वाले आरोपी जितेंद्र कुशवाह को भी शुक्रवार को ही दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस बताते हुए आरोपी को यह सजा सुनाई है. बच्ची से रेप कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रेक कोर्ट ने महज 36 दिनों में फांसी की सजा सुनाई है. बता दें इसके पहले इंदौर में 4 माह की बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या के आरोप में दोषी को मात्र 22 दिन में ही सजा सुना दी थी. जिसके अंतर्गत अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी.

(इनपुट आईएएनएस से)

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