Matsya Sampada Yojana: MP में स्थापित होंगे स्मार्ट फिश पार्लर! 5 लाख का प्रावधान,इस दिन तक होगा आवेदन
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Matsya Sampada Yojana: MP में स्थापित होंगे स्मार्ट फिश पार्लर! 5 लाख का प्रावधान,इस दिन तक होगा आवेदन

Mukhya Mantri Matsya Sampada Yojana Scheme: छतरपुर जिले में मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के तहत 5 स्मार्ट फिश पार्लर स्थापित करने की योजना है. जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं और प्रत्येक पार्लर को 5 लाख रुपये का प्रावधान होगा. साथ ही प्रति माह किराया 1000 रुपये निर्धारित है.

Mukhya Mantri Matsya Sampada Yojana Scheme

Mukhya Mantri Matsya Sampada Yojana Scheme:मध्यप्रदेश (MP News) सरकार छतरपुर (Chhatarpur News) जिले में मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना  (Mukhya Mantri Matsya Sampada Yojana Scheme) के तहत पांच स्मार्ट मछली पार्लर (Five Smart Fish Parlor) स्थापित करेगी. मिली जानकारी के अनुसार, इन पार्लरों का निर्माण छतरपुर नगर पालिका द्वारा किया जाएगा, प्रत्येक पार्लर से अनुसूचित जनजाति के एक, अनुसूचित जाति के एक और सामान्य वर्ग के तीन हितग्राही लाभान्वित होंगे तो आइए आपको बताते हैं इस योजना के बारे में सबकुछ...

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आवेदन करने की अंतिम तिथि
बता दें कि इच्छुक हितग्राही अपना विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र 28 जून को शाम 5 बजे तक कार्यालय सहायक संचालक मत्स्य पालन, छतरपुर में जमा कर सकते हैं. यह ध्यान रखना जरूरी है कि निर्दिष्ट समय सीमा के बाद जमा किए गए आवेदन वैध नहीं माने जाएंगे.

प्रत्येक स्मार्ट फिश पार्लर के लिए 5 लाख रुपये का प्रावधान
योजना के तहत प्रत्येक स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना के लिए 5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे. बता दें कि चयनित लाभार्थियों को छतरपुर नगर पालिका में अपने हिस्से के रूप में इकाई लागत का 10 प्रतिशत योगदान करना होगा.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना के तहत इच्छुक मछली विक्रेता, स्वयं सहायता समूह, मछुआ समूह के सदस्य और मछुआरा सहकारी समिति के सदस्य आवेदन करने के पात्र हैं. आवेदकों को आवेदन के साथ अपना आधार कार्ड, समग्र आईडी और मछुआरा पहचान पत्र जमा करना होगा.

मासिक किराया भुगतान
प्रत्येक स्मार्ट फिश पार्लर का किराया 1000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया जाएगा. लाभार्थियों को स्थापित नियमों का पालन करते हुए संबंधित नगर पालिका के साथ एक एग्रीमेंट करना होगा. बता दें कि लाभार्थी की कार्य प्रणाली असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में अनुबंध समाप्त किया जा सकता है.

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