Bhilwara News: कोटड़ी भट्टी कांड में दो सगे भाइयों पर दोष सिद्ध, 7 लोग बेगुनाह करार
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Bhilwara News: कोटड़ी भट्टी कांड में दो सगे भाइयों पर दोष सिद्ध, 7 लोग बेगुनाह करार

Bhilwara News: राजस्थान के बहुचर्चित भीलवाड़ा भट्टी कांड में आज कोर्ट का फैसला आया. जघन्य हत्याकांड और गैंगरेप को अंजाम देने वाले दो मुख्य आरोपियों पर दोष सिद्ध कर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. कोर्ट सोमवार को सजा का ऐलान करेगी. 

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Rajasthan News: बहुचर्चित भीलवाड़ा भट्टी कांड में आखिरकार आज कोर्ट ने दो आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध करते हुए 7 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया. जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले दो मुख्य आरोपी भाइयों को कोर्ट सोमवार को सजा सुनाएगी. गौरतलब है कि 2 अगस्त को कोटड़ी थाना क्षेत्र में 17 साल की मासूम से सामूहिक दुष्कर्म, हत्या और शव को कोयले की भट्टी में झोंकने वाली घटना के सभी 11 आरोपी पुलिस की पकड़ में आ चुके है. 

दो सगे भाइयों का दोष सिद्ध
मामले के जांच अधिकारी कोटडी डिप्टी श्यामसुंदर विश्नोई का कहना है कि मामले में सभी 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके मुख्य आरोपी कालू पुत्र रंगनाथ कालबेलिया उम्र 25 वर्ष निवासी चांदनी माता दुनी, थाना देवली, टोंक हाल निवासी बालाजी का मंदिर के पास, तस्वारिया, थाना शाहपुरा, भीलवाड़ा, कान्हा पुत्र रंगनाथ कालबेलिया उम्र 21 वर्ष निवासी चांदली माता दुनी, थाना देवली, टोंक हाल निवासी बालाजी मंदिर के पास, तस्वारिया, थाना शाहपुरा, भीलवाड़ा के दोष सिद्ध करते हुए फैसला सुरक्षित रखा है. 

कोर्ट ने इन आरोपियों को किया बारी 
अन्य आरोपी पप्पू पुत्र अमर नाथ कालबेलिया उम्र 35 वर्ष निवासी अरवड़, थाना फुलिया कला, भीलवाड़ा हाल निवासी बालाजी मंदिर के पास, तस्वारिया, थाना शाहपुरा, भीलवाड़ा, संजय पुत्र प्रभु कालबेलिया उम्र 20 वर्ष निवासी पालसा, थाना शाहपुरा, भीलवाड़ा, कमलेश पुत्र श्रवण कालबेलिया उम्र 30 वर्ष निवासी बालाजी मंदिर के पास, तस्वारिया, थाना शाहपुरा, भीलवाड़ा, प्रभु पिता गंगाराम कालबेलिया उम्र 40 वर्ष निवासी बालाजी के मंदिर के पास, तस्वारिया, थाना शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा, लाड उर्फ जीजी पत्नी कालु कालबेलिया 25 वर्ष निवासी बालाजी मंदिर के पास, तस्वारिया, थाना शाहपुरा को बारी कर दिया गया. 

सामूहिक दुष्कर्म और जिंदा जलाने का मामला दर्ज
मामले में भीलवाड़ा स्थित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम संख्या दो (पॉक्सो कोर्ट-2) चालान पेश किया गया था. मामले की जांच कर रहे कोटड़ी पुलिस उपाधीक्षक श्यामसुंदर बिश्नोई ने कहा कि कोटड़ी पुलिस ने 3 अगस्त को सामूहिक दुष्कर्म और जिंदा जलाने का मामला दर्ज किया था. मामले में धारा 376 डी ,302 ,201 ,5/6 , 326, पॉक्सो एक्ट धाराओं में मामला दर्ज हुआ. डिप्टी विश्नोई ने यह भी कहा कि मेरे द्वारा गैंगरेप का मामला होने के कारण अनुसंधान किया गया. अनुसंधान के दौरान कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 9 बालिग आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के साथ उनके खिलाफ 29 दिन बाद न्यायालय में 473 पेज का चालान पेश किया गया. साइंटिफिक सहित कई तरह की जांच की गई. 

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