Dholpur: कोर्ट ने मासूम के अपरहण मामले में दोषी को 3 साल की सजा सुनाई
Advertisement
trendingNow1/india/rajasthan/rajasthan2019227

Dholpur: कोर्ट ने मासूम के अपरहण मामले में दोषी को 3 साल की सजा सुनाई

Dholpur news: धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के महिला पुलिस थाना पर दर्ज हुए साढ़े बारह वर्षीय मासूम का अपहरण करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. 

पॉक्सो कोर्ट

Dholpur news: धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के महिला पुलिस थाना पर दर्ज हुए साढ़े बारह वर्षीय मासूम का अपहरण करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही बीस हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है.

  मासूम का अपहरण करने के मामले में  दोषी को सजा 
विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 6 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमे उसने बताया कि उसकी साढ़े बारह वर्षीय नाबालिग पुत्री को 26 मार्च 2021 को सोनू उर्फ़ सोहन बहला फुसला कर अनैतिक कार्य और उससे शादी करने के लिए भगा कर ले गया.

 तीन वर्ष के कठोर कारावास 
 पुलिस ने मामला दर्ज नाबालिग को करीब 68 दिन बाद उत्तर प्रदेश से दस्तयाब किया और उसके न्यायालय में बयान दर्ज कराये। पुलिस ने अनुसन्धान के दौरान आरोपी सोनू उर्फ़ सोहन को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. आरोपी ढाई साल से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है.

68 दिन बाद उत्तर प्रदेश से दस्तयाब किया
 प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज मंगलवार को मुल्जिम सोनू उर्फ़ सोहन पुत्र विद्यासागर निवासी सिकंदरा आगरा उत्तर प्रदेश को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 में तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही बीस हजार रूपये का जुर्माना से दण्डित किया है. 

 6 अप्रैल 2021 दर्ज हुआ था मामला 
आपको बता दें की न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने साढ़े बारह वर्षीय मासूम का अपहरण करने वाले दोषी पर कार्रवाई करते हुए  तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला  6 अप्रैल 2021 दर्ज कराई गई थी. जिसका फैसला कोर्ट ने आज सुनाते हुए मुलजीम को कारवास की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें:एनएच 125 पर हादसा, कार की टक्कर से बाईक सवार युवक की मौत

Trending news