उन्नाव के माखी गांव की रहनेे वाली महिला ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके समर्थकों पर लगाया है गैंगरेप का आरोप.
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इलाहाबाद : उन्नाव गैंगरेप केस मामले में सीबीआई ने सोमवार (21 मई) को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत उन्नाव में चल रहे केस पर रोक लगा दी है. मामले में पीड़िता की मां ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करके सीबीआई पर निष्पक्ष जांच न करने का आरोन लगाया है. पीड़िता की मां ने कहा है कि सीबीआई ने उसकी एफआईआर से अलग एफआईआर दर्ज की है. हाईकोर्ट ने पीड़िता की मां द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को गंभीरता से लिया और सीबीआई से इसपर रिपोर्ट मांगी है. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीबी भोंसले और जस्टिस सुनीत कुमार की बेंच कर रही है. अब मामले की अगली सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में 30 मई को होगी.
बात दें कि मामले की जांच कर रही सीबीआई ने मामले के मुख्य आरोपी बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रविवार (20 मई) को दो दिन की रिमांड पर लिया है. जानकारी के मुताबिक सीबीआई रिमांड के दौरान कुलदीप सिंह सेंगर और माखी एसओ अशोक सिंह सिसौदिया व एसआई केपी सिंह का आमना सामना कराएगी. वहीं सीबीआई कुलदीप सिंह सेंगर के नौकरों से भी फिर सीबीआई करेगी पूछताछ. साथ ही विधायक के घर आने जाने वाले लोगों की सूची बनाकर उनसे भी पूछताछ करेगी.
सीबीआई ने साफ किया है कि वो उन्नाव रेप केस में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और पकड़े गए पुलिस वालों के बयान का मिलान करवाएगी. सीबीआई इस मामले में फोन कॉल डिटेल भी सामने रखी है. पीडि़ता पक्ष के भी बयानों की भी सीबीआई जांच करेगी. माना जा रहा है कि गैंगरेप पीड़िता के पिता की मौत के मामले में अधिकतर सुबूत आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ हैं. बता दें कि उन्नाव के माखी गांव की रहने वाली पीडि़ता ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है. सुनवाई नहीं होने पर उसने परिवार समेत सीएम आवास के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश भी की थी. इसी के बाद मामला बढ़ा और कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया.