हाईकोर्ट ने फैंसी ड्रेस पहनकर कोर्ट रूम में आने को सही नहीं माना और विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश देते हुये पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया.
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नई दिल्ली/इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान सिंचाई विभाग के एक्सईएन उस वक्त मुश्किल में फंस गये जब हाईकोर्ट ने उनके पहनावे पर नाराजगी जाहिर की. हाईकोर्ट ने फैंसी ड्रेस पहनकर कोर्ट रूम में आने को सही नहीं माना और विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश देते हुये पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया. साथ ही उनके सर्विस रिकॉर्ड में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने का निर्देश दिया गया है.
दरअसल, सिंचाई विभाग के कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद परिलाभों का भुगतान ना किये जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी. जिस पर सोमवार (27 अगस्त) को सुनवाई के दौरान जवाब देने के लिये सिंचाई विभाग वाराणसी के बंधी प्रखंड में तैनात एक्सईएन विजय कुमार हाईकोर्ट आये थे. लेकिन, वह कोर्ट रूम में अपने आधिकारिक ड्रेस कोड के बजाय हाफ पिंक शर्ट व जींस पहनकर पहुंचे. जिसे हाईकोर्ट ने अनुचित माना और पांच हजार का जुर्माना लगाते हुए विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया है. एक्सईएन के विरुद्ध विभाग की तरफ से प्रतिकूल प्रविष्टि भी जारी की जायेगी.
कोर्ट ने विजय कुशवाहा पर व्यक्तिगत रूप से पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाते हुए यह राशि एक माह में महानिबंधक के समक्ष जमा करने का निर्देश दिया है. महानिबंधक इसे विधिक सेवा प्राधिकरण के खाते में जमा कराएंगे. यदि नहीं जमा करते हैं तो इसकी वसूली भू राजस्व की तरह करने का निर्देश दिया है.