Prayagraj News: प्रयागराज को लगा बढ़े हाउस टैक्स का झटका, नगर निगम ने तय कर दीं गृहकर की नई दरें
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Prayagraj News: प्रयागराज को लगा बढ़े हाउस टैक्स का झटका, नगर निगम ने तय कर दीं गृहकर की नई दरें

Prayagraj: उत्तर प्रदेश की संगमनगरी प्रयागराज ने नगर निगम ने हाउस टैक्स की नई दरें लागू कर दी हैं. इलाके की स्थित के हिसाब से गृहकर की दरें निर्धारित की गई हैं. अब 10 पैसे से लेकर चार रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से लोगों से टैक्स वसूला जाएगा. आइए आपको बताते हैं किस इलाके में कितना हाउस टैक्स लगाया गया है. 

House (File Photo)

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की संगमनगरी प्रयागराज में नगर निगम का एक फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, नगर निगम द्वारा संगम वासियों के लिए हाउस टैक्स की दर निर्धारित की गई है. इसमें अलग-अलग इलाकों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई है. 10 पैसे से लेकर चार रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से लोगों से टैक्स वसूला जाएगा. हाउस टैक्स की दर निर्धारित करने के लिए मुख्य बातों का ध्यान रखा गया जैसे इलाके में दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं, सड़कें आदि. हालांकि, जिन स्थानों पर मूलभूत सुविधाएं नहीं दी रही हैं वहां कर की दर निर्धारित नहीं की गई है. 

प्रयागराज नगर निगम ने जारी की दरें
प्रयागराज नगर निगम की ओर बुधवार को हाउस टैक्स की दरों को प्रकाशित किया गया. इलाके की स्थिति के हिसाब से कर की दरें निर्धारित की गई है. जानकारी के मुताबिक वार्ड चार नीवी तालुका खुर्द, वार्ड 29 मोहब्बतगंज, वार्ड आठ तेंदुआवन में 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कें हैं. यहां के लोगों के लिए हाउस टैक्स की दर 10 पैसे प्रति वर्ग फीट तय की गई है. वार्ड नंबर एक महेवा में 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कें हैं. यहां के लोगों के लिए हाउस टैक्स की दर अधिक होगी. लोगों को यहां चार रुपये प्रित वर्ग फीट की दर से गृहकर देना होगा.

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इसके अलावा जिन क्षेत्रों के वार्डों में 12 से 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कें हैं वहां पर ढाई, तीन, साढ़े तीन, चार रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से हाउस टैक्स वसूला जाएगा. 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों के मकानों पर 10 पैसे से लेकर 30 पैसे प्रति वर्ग फीट की दर गृहकर लगाया गया है. हालांकि, जिन क्षेत्रों में नगर निगम की ओर से मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही है, वहां पर तीन सालों तक हाउस टैक्स नहीं लगाया जाएगा. इसके साथ यदि कोई व्यक्ति हाउस टैक्स की निर्धारित दरों से संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता  है. 

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