इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है. कोर्ट ने फिलहाल, उसे जेल भेज दिया है.
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नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तरकाशी जिले में 11 वर्षीय लड़की के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में जांच के लिए राज्य सरकार से 48 घंटे के अंदर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करने को कहा. सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की हालिया घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने आदेश जारी किया. इस घटना के खिलाफ राज्य में व्यापक प्रदर्शन हुए थे.अदालत ने आदेश दिया कि नाबालिग पीड़िता के परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए.
पीठ ने कहा कि निचली अदालतों को ऐसे मामलों में तेजी से सुनवाई पूरी करके जल्द फैसले सुनाने चाहिए. नाबालिगों से बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा के प्रावधान वाला विधेयक लाने के राज्य सरकार के वादे की याद दिलाते हुए अदालत ने पूछा कि इस तरह के प्रावधान कब लाये जाएंगे.नाबालिग लड़की को 17 अगस्त की रात को उसके घर से अगवा किया गया था और उत्तरकाशी जिले के भाकडा गांव में सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गयी थी.
उत्तरकाशी में मासूम का रेप कर हत्या करने वाला गिरफ्तार
इस मामले में मुख्य आरोपी मुकेश लाल उर्फ बंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. लम्बी पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया. पुलिस ने मुकेश के खिलाफ बलात्कार, हत्या और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. उत्तरकाशी में डीआईजी गढ़वाल अजय रौतेला ने इस वारदात का खुलासा किया.
पुलिस के मुताबिक, मुकेश पिछले कुछ साल से इसी इलाके में रहकर खच्चर चलाने के काम करता है और पीड़ित परिवार को पहले से ही जानता रहा है. लम्बे समय से इसकी नजर पीड़िता की बड़ी बहन पर थी. लेकिन, जब वो 17 अगस्त को घटना वाली रात घर पर नहीं थी तो बंटी उसकी छोटी बहन को ही उठा कर ले गया. उसने 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया फिर उसे मौत के घात उतार दिया.
पुलिस ने मुकेश के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठे कर लिए हैं. उसके खून के नमूने और सीमन को भी फोरेंसिक जांच के लिए देहरादून की लैब में भेजा जा चुका है. पुलिस इस मामले में 1 महीने में चार्जशीट दाखिल करेगी. फिलहाल उत्तरकाशी में माहौल शांत तो हुआ है लेकिन इस घटना के बाद लोगों में अभी भी दहशत का माहौल है.
(इनपुट-भाषा से भी)