इस राज्य में किसानों को मिली बड़ी राहत, बढ़ाई गई फसल बीमा की आखिरी तारीख

तमिलनाडु के 27 जिलों के किसानों को काफी राहत मिली है. दरअसल, केंद्र सरकार ने फसल बीमा की समय सीमा 21 नवंबर तक बढ़ाने पर सहमति जतायी है. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 15 नवंबर की समय सीमा को 30 नवंबर तक बढ़ाने का मामला उठाया था.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Nov 19, 2022, 05:24 PM IST
  • बढ़ाई गई फसल बीमा की समय सीमा
  • भारी बारिश के कारण बर्बाद हुए फसलें
इस राज्य में किसानों को मिली बड़ी राहत, बढ़ाई गई फसल बीमा की आखिरी तारीख

चेन्नई: तमिलनाडु के 27 जिलों के किसानों को काफी राहत मिली है. दरअसल, केंद्र सरकार ने फसल बीमा की समय सीमा 21 नवंबर तक बढ़ाने पर सहमति जतायी है. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 15 नवंबर की समय सीमा को 30 नवंबर तक बढ़ाने का मामला उठाया था.

बढ़ाई गई फसल बीमा की समय सीमा

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों और कॉमन सर्विस सेंटरों में बीमा का प्रीमियम चुकाने वाले किसानों की भारी भीड़ देखी जा रही है. राज्य सरकार ने इन संस्थानों को 19 और 20 नवंबर को काम करने का भी निर्देश दिया है, ताकि किसानों को प्रीमियम राशि का भुगतान करने में मदद मिल सके.

माइलादुथुराई के एक किसान आर राधाकृष्णन ने मीडिया से कहा, हम उम्मीद कर रहे थे कि केंद्र सरकार समय सीमा को 30 नवंबर तक बढ़ा देगी. हालांकि, हम संतुष्ट हैं कि हमें कम से कम 21 नवंबर तक का समय मिला. किसान वास्तव में मुख्यमंत्री के आभारी हैं. केंद्र सरकार के समक्ष इस मामले को उठाने और समय सीमा बढ़ाने के लिए किसान वास्तव में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के आभारी हैं.

भारी बारिश के कारण बर्बाद हुए फसलें

भारी बारिश के साथ कई फसलें बर्बाद होने से किसानों को काफी नुकसान हुआ. फसल बीमा की समय सीमा 15 नवंबर निर्धारित की गई और कई किसानों ने प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं किया है. ऐसे में इस मामले को केंद्र सरकार तक ले जाने की मुख्यमंत्री स्टालिन की पहल से राज्य के संकटग्रस्त किसानों के लिए राहत की सांस ली है.

यह भी पढ़िए: Gold Price 19 Nov: सोने के दाम में आई बड़ी गिरावट, 6800 रुपये सस्ता हुआ गोल्ड

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़