Pakistan News: मुस्लिम महिला ईशनिंदा मामले में दोषी करार; मिली आजीवन कारावास की सजा
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Pakistan News: मुस्लिम महिला ईशनिंदा मामले में दोषी करार; मिली आजीवन कारावास की सजा

Pakistan News: पंजाब प्रांत के गुजरांवाला की एक दूसरे अदालत ने इस्लाम के पैगंबर मुहम्मद (S.) का अपमान करने का दोषी पाते हुए दो अलग-अलग मामलों में एक 22 वर्षीय छात्र को मौत की सजा सुनाई और एक किशोर को आजीवन कारावास की सजा दी.

Pakistan News: मुस्लिम महिला ईशनिंदा मामले में दोषी करार; मिली आजीवन कारावास की सजा

Pakistan News: पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है. जहां एक अदालत ने एक मुस्लिम औरत को इस्लाम की पाक किताब के पन्ने जलाने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों के तहत, किसी को भी धर्म या धार्मिक हस्तियों का अपमान करने का दोषी पाया जा सकता है और उसे मौत तक की सजा दी जा सकती है.

साल 2021 में किया गया था गिरफ्तार
हालांकि अधिकारियों ने अभी तक ईशनिंदा के लिए मौत की सजा नहीं दी है, सिर्फ आरोप से दंगे भड़क सकते हैं. सरकारी अभियोजक मोहज़िब अवैस ने कहा कि औरत, आसिया बीबी को 2021 में ईशनिंदा के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जब मकामियों ने दावा किया कि उसने कुरान के पन्ने जलाकर उसका अपमान किया है. अवैस ने कहा कि जस्टिस ने बुधवार को पूर्वी शहर लाहौर में फैसले का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि बीबी, जिनके पास अपील करने का अधिकार है, ने अपने मुकदमे के दौरान आरोप से इनकार कर दिया था.

इससे पहले एक महिला को दी गई थी मौत की सजा
इसी नाम की एक ईसाई महिला को पाकिस्तान में मौत की सजा पर आठ साल बिताने के बाद 2019 में ईशनिंदा से बरी कर दिया गया था. अपनी रिहाई के बाद इस्लामी चरमपंथियों से मिल रही मौत की धमकियों से बचने के लिए वह कनाडा चली गईं. बुधवार के मामले में एक अलग महिला शामिल थी.  घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों का कहना है कि ईशनिंदा के आरोपों का इस्तेमाल अक्सर धार्मिक अल्पसंख्यकों को डराने और व्यक्तिगत हिसाब बराबर करने के लिए किया जाता रहा है. 

छात्र को सुनाई थी मौत की सजा
इससे पहले मार्च में, पंजाब प्रांत के गुजरांवाला की एक दूसरे अदालत ने इस्लाम के  पैगंबर मुहम्मद (S.) का अपमान करने का दोषी पाते हुए दो अलग-अलग मामलों में एक 22 वर्षीय छात्र को मौत की सजा सुनाई और एक किशोर को आजीवन कारावास की सजा दी.

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