Mumbai Billboard Collapse: मुंबई में जो बिलबोर्ड गिरा और जिसमें 14 लोगों की जान गई, वह भावेश भिंडे की ही कंपनी ने लगाया. इस हादसे के बाद से भावेश फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.
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Mumbai Billboard Collapse: मुंबई और गुजरात की 10 से ज्यादा पुलिस टीमें भावेश भिंडे की तलाश कर रही है. भिंडे विज्ञापन एजेंसी ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक है. यह वही कंपनी है जिसने 13 मई को घाटकोपर में गिरे बिलबोर्ड को लगवाया था. इस हादसे में 14 लोगों की मौत हुई थी और 74 अन्य घायल हुए थे.
मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के एक अधिकारी के मुताबिक , 51 साल के भावेश की आखिरी लोकेशन मंगलवार शाम को लोनावाला से थी, जिसके बाद तीन पुलिस टीमों को हिल स्टेशन भेजा गया. अधिकारी ने बताया कि पुलिस टीमें फिलहाल लोनावाला, मुंबई, पुणे, अलग-अलग हवाई अड्डों और गुजरात में उसके मूल स्थान पर उसकी तलाश कर रही हैं.
बता दें, भिंडे की कंपनी ने घाटकोपर पूर्व के पंत नगर में 120x120 फुट का विज्ञापन होर्डिंग लगाया था, जो 13 मई को बेमौसम बारिश और तेज़ हवाओं की चपेट में आने के बाद ढह गया. विशाल होर्डिंग एक व्यस्त पेट्रोल पंप पर गिर गया. इसकी चपेट में 100 लोग आए, जिनमें से 14 की मौत हो गई.
एगो मीडिया ने इसे भारत में सबसे बड़ा व्यावसायिक होर्डिंग घोषित करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आवेदन किया था. एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि मुंबई पुलिस सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) से जांच करने की योजना बना रही है, जो उस जमीन का मालिक है जिस पर बिलबोर्ड लगाया गया था.
सोमवार को जैसे ही भिंडे को बिलबोर्ड गिरने से हुई पहली मौत की खबर मिली, उसने अपना फोन बंद कर दिया और शहर से भाग गया. एक अधिकारी ने कहा, मंगलवार शाम को लोनावला में कुछ देर के लिए फोन चालू किया गया था, जिसके बाद से उसका पता नहीं चल रहा है. अधिकारी ने बताया कि एक बार मामले में उनका नाम सामने आने के बाद पुलिस की एक टीम मुलुंड में उनके घर के साथ-साथ उनके कुछ रिश्तेदारों के घरों पर भी गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला.
पंत नगर पुलिस ने इस मामले में भिंडे के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 304, 337 338 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है. मुलुंड में भिंडे के खिलाफ दो अन्य मामले भी दर्ज हैं - बलात्कार, छेड़छाड़ और धोखाधड़ी. इसी साल जनवरी में उनके ऑफिस की एक महिला ने उनके खिलाफ रेप और छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था. भिंडे बॉम्बे हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत पाने में कामयाब रहा.
मुलुंड पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, इन मामलों के अलावा, भिंडे पर 2009 से पहले मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 के तहत विभिन्न उल्लंघनों के लिए 21 बार जुर्माना भी लगाया गया था. भिंडे ने 2009 में मुलुंड निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा था.