Pune Porsche Accident: किशोर के पिता की हुई गिरफ्तारी, कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस उठा रही है ये कदम
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Pune Porsche Accident: किशोर के पिता की हुई गिरफ्तारी, कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस उठा रही है ये कदम

Pune Porsche Accident: पुणे पोर्शे एक्सिडेंट मामले में नया अपडेट आया है. पुलिस ने किशोर के पिता को गिरफ्तार कर लिया है. वह काफी वक्त से फरार चल रहे थे. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करेंय

Pune Porsche Accident: किशोर के पिता की हुई गिरफ्तारी, कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस उठा रही है ये कदम

Pune Porsche Accident: पुणे पुलिस ने 17 साल के लड़के के पिता को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी तेज रफ्तार पोर्शे कार से एक बाइक को टक्कर मार दी थी और दो लोगों की जान ले ली थी. विशाल अग्रवाल को सोमवार (20 मई) को उनके खिलाफ दर्ज मामले के आधार पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से गिरफ्तार किया गया. बताया जा रहा है कि वह काफी वक्त से फरार चल रहे थे. पुणे पुलिस ने आगे की जांच के लिए कई टीमें बनाईं और मंगलवार सुबह उसे छत्रपति संभाजीनगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया.

क्या है मामला?

रविवार की सुबह, पुणे के किशोर ने दोपहिया वाहन पर सवार एक जोड़े के ऊपर अपनी स्पोर्ट्स कार चढ़ा दी. नाबालिग शराब के नशे में था, इस दौरान भीड़ ने उसे मारने की भी कोशिश की बाद में दो पुलिसकर्मियों ने इसे हिरासत में ले लिया, लेकिन 17 वर्षीय को हिरासत के 14 घंटे के भीतर जिला अदालत ने जमानत दे दी. इससे बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया और बाद में पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी है.

किशोर को कोर्ट ने दी बेल

पुणे के किशोर को कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि अपराध इतना "गंभीर" नहीं था कि उसे जमानत देने से इनकार किया जाए. हालाँकि, जमानत कुछ शर्तों पर दी गई थी, जिसमें मनोरोग मूल्यांकन और उपचार से गुजरना, 15 दिनों के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना और "सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव और उनके समाधान" पर 300 शब्दों का निबंध लिखना शामिल था.

किस मामले में हुई गिरफ्तारी?

पुणे के शीर्ष पुलिस अधिकारी अमितेश कुमार ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि आरोपियों पर आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया था और उन्होंने 17 साल लड़की पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है. उन्होंने कहा, ''हम यह साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि यह एक जघन्य अपराध है.''

इसके अलावा 17 साल के किशोर को शराब परोसने वाले बार के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत कार्रवाई की जा रही है. यह घातक दुर्घटना रविवार (19 मई) की सुबह हुई जब किशोर अपने दोस्तों के साथ पोर्शे में था. शराब के नशे में धुत्त नाबालिग तेज गति से स्पोर्ट्स कार चला रहा था, तभी उसने अपने वाहन से एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोपहिया वाहन पर सवार दो लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने कहा कि पोर्शे उसके पिता के नाम पर पंजीकृत थी और उस पर नंबर प्लेट नहीं थी.

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