अगर हो गई है डेडलाइन मिस तो झेलनी पड़ सकती हैं ये मुश्किलें

Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Jul 14, 2023

डीमैट खाता

अगर आपका पैन कार्ड डी एक्टिवेट हो गया है तो आप डीमैट खाता नहीं खुलवा सकेंगे.

रिफंड क्लेम करना

टैक्सपेयर्स आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन डी एक्टिवेट पैन का इस्तेमाल करके रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे.

सिक्योरिटी की खरीद-बिक्री

शेयर के अलावा अन्य किसी सिक्योरिटी की खरीद-बिक्री के लिए एक बार में एक लाख रुपये से अधिक का पेमेंट नहीं किया जा सकता है.

स्टॉक एक्सचेंज

स्टॉक एक्सचेंज में अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर की खरीद-बिक्री के लिए प्रति ट्रांजैक्शन एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान नहीं कर पाएंगे.

गाड़ी खरीदना

गाड़ियों को खरीदने और बेचने पर अधिक टैक्स देना होगा.

बैंक में खाता खुलवाना

बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग खाते को छोड़कर कोई भी अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे.

क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड

क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है.

इंश्योरेंस पॉलिसी

एक वित्तीय वर्ष में बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं भर सकते हैं.

प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री

10 लाख रुपये से अधिक की अचल प्रॉपर्टी या स्टैंप वाली प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री पर भी अधिक टैक्स देना होगा.

ट्रांजेक्शन लिमिट

किसी भी वस्तु या सर्विस की खरीद-बिक्री के लिए प्रति ट्रांजेक्शन दो लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने पर अधिक टैक्स लगेगा.

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