राजस्थान में शराब बेचने के नियम

देश में कुछ जगहों पर शराब की बिक्री पर बैन है तो वहीं कुछ जगहों पर शराब 10 बजे तक बेची जा सकती है.

Harshul Mehra
Aug 07, 2024

8 बजे के बाद शराब बेचना गैरकानूनी

राजस्थान में ठेके पर शराब 8 बजे का बाद बेचना गैरकानूनी है.

घर में कितनी बोतलें शराब रखना लीगल

लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपने घर में कितनी शराब की बोतलें रख सकते हैं.

दिल्ली

दिल्‍ली में रह रहे लोग घर पर 18 लीटर तक शराब (बीयर और वाइन सहित) रख सकते हैं.

हरियाणा

हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में स्टॉक सीमा में स्थानीय शराब की 6 बोतलें (प्रत्येक 750 मिली), आईएमएफएल की 18 बोतलें (प्रत्येक 750 मिली, 6 से अधिक आयातित विदेशी शराब नहीं), 12 बीयर की बोतलें (650 मिली), 6 रम की बोतलें (750 मिली), 6 वोदका/साइडर/जिन बोतलें (750 मिली) और 12 वाइन की बोतलें रख सकते हैं.

पंजाब

पंजाब की बात करें तो पंजाब निवासियों को भारत में निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की 2 बोतलें, बीयर का एक केस (प्रति बोतल 650 मिलीलीटर), किसी भी विदेशी शराब की दो बोतलें (1 या 5 लीटर), घरेलू शराब की दो बोतलें और ब्रांडी की एक बोतल रखनेो की इजाजत है.

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां विदेशी मादक पेय पदार्थों (भारत में निर्मित और आयातित दोनों) की कानूनी सीमा 1.5 लीटर है. साथ ही वाइन के लिए सीमा 2 लीटर है. इसके अलावा बीयर के लिए यह सीमा 6 लीटर तक है.

अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां आबकारी अधिनियम के तहत वैध शराब लाइसेंस के बिना 18 लीटर से अधिक आईएमएफएल या देशी शराब रखना पूरी तरह से अवैध है.

असम

असम की बात करें तो यहां खुदरा बिक्री प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आईएमएफएल की 12 बोतलें, संशोधित या विकृत स्पिरिट की 4.5 लीटर तथा 'प्रतिष्ठित' देशी स्पिरिट की 3 बोतलों (750 मिली प्रत्येक) तक की लिमिट है.

राजस्थान

राजस्थान की बात करें तो यहां रह रहे नागरिकों को 12 बोतल या 9 लीटर आईएमएफएल रखने की अनुमति दी गई है. हालांकि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक माना गया है. इसलिए इस मादक पदार्थ के सेवन से बचना चाहिए

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