उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए "नई पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना" को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य छोटे निवेशकों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है.
इस योजना से प्रदेश में होटल, रिसॉर्ट, रेस्टोरेंट, स्पा, क्रूज बोट, योग केंद्र, वाटर पार्क जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पर्यटन उद्योग को नया जीवन मिलेगा.
इस योजना में पूंजी निवेश की सीमा 1 से 5 करोड़ रुपये तय की गई है, ताकि छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को भी निवेश का अवसर मिल सके.
योजना का लाभ लेने के लिए यह शर्त रखी गई है कि 70% रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाना चाहिए, जिससे स्थानीय समुदायों का आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके.
पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश पर अधिकतम 1.50 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में निवेश पर अधिकतम 80 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी.
यह योजना प्रदेश में छोटे और मध्यम श्रेणी के पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है, जिससे स्थानीय निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा.
इस योजना का लाभ केवल उत्तराखंड के निवासियों को ही मिलेगा, ताकि राज्य के उद्यमियों को अधिक अवसर मिल सकें.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित करना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा.
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