जनरल टिकट कितने दिन और कितनी दूरी तक मान्य, एक गलती पर होगा जेल और जुर्माना

Shailjakant Mishra
Aug 12, 2024

रेलवे

भारतीय रेलवे से आपने भी एक न एक बार सफर जरूर किया होगा. प्रतिदिन लाखों यात्री रोजाना इससे सफर करते हैं.

टिकट का नियम

लेकिन इससे जुड़े कुछ नियम ज्यादातर लोगों को नहीं पता होते हैं, ऐसा ही एक नियम जनरल टिकट से जुड़ा हुआ है. आइए जानते है.

इनका रखें ध्यान

रेलवे काउंटर से टिकट लेते समय आपको टाइमिंग और दूरी दोनों का खास ध्यान रखना होता है.

वैधता

अगर कोई यात्री 199 किलोमीटर से कम यात्रा करता है तो उसे 3 घंटे से पहले टिकट नहीं लेना चाहिए. क्योंकि आपको इस टाइम के भीतर ट्रेन पकड़नी होगी.

नहीं करा सकते कैंसिल

ऐसा नहीं करने पर आप इस टिकट को कैंसिल नहीं करा सकते हैं और न ही अगली ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं.

200 किलोमीटर से ज्यादा

वहीं 200 किलोमीटर की दूरी या इससे ज्यादा के लिए आप 3 दिन पहले भी टिकट करा सकते हैं. 3 दिन पहले की टिकट की वापसी 24 घंटे पहले 12 बजे तक की जा सकती है.

ये भी नियम

यात्रा करने की तारीख के दिन जारी हुआ टिकट तीन घंटे बाद निरस्त नहीं होता है.

क्या वजह

दरअसल छोटी यात्राओं के पूरी होने पर इन टिकटों की कालाबाजारी की संभावना रहती थी, इस वजह से रेलवे ने यह नियम बनाया.

जुर्माना

अगर टीटीई ने आपको 3 घंटे पुराने टिकट के साथ पकड़ा तो आप बिना टिकट माने जाएंगे. ऐसे में जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं.

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