भारतीय रेलवे से आपने भी एक न एक बार सफर जरूर किया होगा. प्रतिदिन लाखों यात्री रोजाना इससे सफर करते हैं.
लेकिन इससे जुड़े कुछ नियम ज्यादातर लोगों को नहीं पता होते हैं, ऐसा ही एक नियम जनरल टिकट से जुड़ा हुआ है. आइए जानते है.
रेलवे काउंटर से टिकट लेते समय आपको टाइमिंग और दूरी दोनों का खास ध्यान रखना होता है.
अगर कोई यात्री 199 किलोमीटर से कम यात्रा करता है तो उसे 3 घंटे से पहले टिकट नहीं लेना चाहिए. क्योंकि आपको इस टाइम के भीतर ट्रेन पकड़नी होगी.
ऐसा नहीं करने पर आप इस टिकट को कैंसिल नहीं करा सकते हैं और न ही अगली ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं.
वहीं 200 किलोमीटर की दूरी या इससे ज्यादा के लिए आप 3 दिन पहले भी टिकट करा सकते हैं. 3 दिन पहले की टिकट की वापसी 24 घंटे पहले 12 बजे तक की जा सकती है.
यात्रा करने की तारीख के दिन जारी हुआ टिकट तीन घंटे बाद निरस्त नहीं होता है.
दरअसल छोटी यात्राओं के पूरी होने पर इन टिकटों की कालाबाजारी की संभावना रहती थी, इस वजह से रेलवे ने यह नियम बनाया.
अगर टीटीई ने आपको 3 घंटे पुराने टिकट के साथ पकड़ा तो आप बिना टिकट माने जाएंगे. ऐसे में जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं.